नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रिमांड खत्म होने के बाद आज उन्हें फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी किया। इस दौरान इस केस से जुड़े कई नए तथ्य कोर्ट के सामने रखते हुए ईडी ने 7 दिन और ‘आप’ नेता की रिमांड मांग की है। ‘राउज एवेन्यू’ अदालत परिसर के भीतर और बाहर सुरक्षा बल की तैनाती की गई है।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने 10 मार्च को 51 वर्षीय सिसोदिया को 17 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था। ईडी ने उस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए सिसोदिया की हिरासत मांगी थी, जिसके जरिये उन पर 290 करोड़ रुपये कथित तौर पर ‘अपराध से अर्जित’ करने का आरोप है। ईडी ने दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में सिसोदिया को 9 मार्च को तिहाड़ जेल नंबर 51 से गिरफ्तार किया था।
– राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को सात दिन की रिमांड पर देने की ईडी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। कोर्ट थोड़ी देर में अपना फैसला सुनाएगी।
– ईडी ने अदालत को बताया कि ‘आप’ नेता मनीष सिसोदिया के ईमेल, मोबाइल फोन से भारी मात्रा में रिकवर किए गए डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है।
– ईडी की हिरासत में एक आईएएस अधिकारी और आबकारी आयुक्त सहित तीन लोगों के साथ उनका सामना कराया गया है।
– ईडी ने शुक्रवार को अदालत को बताया कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उनके इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे सके कि उन्होंने इतने फोन क्यों बदले?
– सिसोदिया के वकील ने ईडी की रिमांड बढ़ाने की अपील का विरोध किया। वकील ने कहा कि जांच एजेंसी के पास सिसोदिया के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। फिर ईडी दोबारा रिमांड की मांग किस आधार पर कर रही है।