नई दिल्ली: पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) नें केंद्रीय कर्मचारियों को राहत भरी खबर दी है। सरकार ने उन सरकारी कर्मचारियों की मदद के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं जो स्वास्थ्य चुनौतियों के कारण अपने पेंशन फॉर्म जमा करने में असमर्थ हैं।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले DoPPW द्वारा शेयर किए गए एक कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, अपडेटेड निर्देश ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया प्रदान करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कर्मचारियों और उनके परिवारों को पेंशन लाभ प्राप्त करने में अनावश्यक देरी का सामना नहीं करना पड़े।
सरकार ने उन कर्मचारियों के लिए पेंशन क्लेम प्रोसेसिंग के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो शारीरिक या मानसिक तौर पर जरूरी पेंशन फॉर्म जमा करने में असमर्थ हैं। इन दिशा-निर्देशों को सबसे पहले 28 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया था लेकिन इस प्रक्रिया को फॉलो ना करने की खबरों के चलते वापस ले लिया गया था।
OM के मुताबिक, “यह देखा गया है कि मंत्रालयों/विभागों द्वारा उपरोक्त प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों/परिवार के सदस्यों से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।”
CCS (Pension) Rules, 2021 आधारित दिशानिर्देश, ऐसे मामलों में पेंशन क्लेम प्राप्त करने की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करते हैं। यह स्पष्ट करता है कि दावों को विशिष्ट नियमों (प्रारंभिक दावों के लिए नियम 57(3) और आगे की प्रक्रिया के लिए नियम 59(2) और नियम 80(5) के तहत संसाधित किया जाना चाहिए)।
DoPPW ने सभी मंत्रालयों और विभागों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि दिशानिर्देशों का सही से पालन हो।
दिशानिर्देशों का उद्देश्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सुचारू और समय पर पेंशन प्रक्रिया सुनिश्चित करना है, और सभी संबंधित अधिकारियों को किसी भी देरी या जटिलताओं को रोकने के लिए इन प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए याद दिलाया गया है।







