नई दिल्ली. पैन को आधार से लिंक (PAN-Aadhaar Linking) कराने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है. करोड़ों लोग इस डेडलाइन को चूक गए हैं और अब उनका पैन भी इनऑपरेटिव हो चुका है. पैन काम नहीं करने की वजह से ऐसे लोगों के एक-दो नहीं 15 काम अटक जाएंगे. इसमें से कई तो बेहद जरूरी हैं. इनवेस्टमेंट से लेकर लोन और बिजनेस एक्टिविटीज से जुड़े भी कई काम बिना पैन के नहीं कर सकेंगे.
दरअसल, सरकार ने पैन और आधार को लिंक कराने पर इसलिए जोर डाला था क्योंकि टैक्स के बढ़ते आधार के बाद सभी पर नजर रखने की जरूरत थी. यही कारण है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 139AA के तहत पैन को आधर से लिंक कराना जरूरी कर दिया गया. डेडलाइन भी 30 जून रखी थी और जो लोग चूक गए, उनका पैन 1 जुलाई से इनऑपरेटिव हो गया है. जिनका पैन इनऑपरेटिव हो चुका है, उन्हें 15 तरह के ट्रांजेक्शन को लेकर दिक्कत होगी.
अब क्या-क्या काम नहीं होगा
1- एफडी और सामान्य बचत खाता छोड़कर कोई भी और अकाउंट नहीं खोल सकेंगे.
2-किसी भी डिपॉजिटरी या सिक्योरिटीज में डीमैट खाता नहीं खोल सकेंगे.
3-होटल या रेस्तरां पर एक बार में 50 हजार रुपये से ज्यादा का बिल पेमेंट नहीं कर सकेंगे.
4-विदेश यात्रा या फिर विदेशी मुद्रा में भी 50 हजार रुपये से ज्यादा का भुगतान नहीं कर पाएंगे.
5-अब क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकेंगे.
6-म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदनी है तो 50 हजार रुपये से ज्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं होगा.
7-किसी कंपनी का बांड या डिबेंचर खरीदने के लिए भी 50 हजार रुपये से ज्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं हो सकेगा.
8-रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बॉन्ड भी 50 हजार रुपये से ज्यादा का नहीं खरीदा जा सकेगा.
9-किसी भी बैंकिंग कंपनी या को-ऑपरेटिव बैंक में भी एक दिन में 50 हजार रुपये से ज्यादा नहीं जमा कर सकेंगे.
10-बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या चेक के लिए भी एक दिन में 50 हजार रुपये से ज्यादा कैश पेमेंट नहीं कर सकेंगे.
11-बैंक एफडी के लिए एक बार में 50 हजार से ज्यादा या सालभर में 5 लाख रुपये से ज्यादा निवेश बैंक, एनबीएफसी,को-ऑपरेटिव बैंक आदि किसी भी जगह से नहीं कराई जा सकेगी.
12-एक वित्तवर्ष में कैश, बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर के लिए 50 हजार रुपये से ज्यादा का इनवेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं.
13-जीवन बीमा प्रीमियम के रूप में भी 50 हजार रुपये से ज्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे.
14-किसी भी तरह की सिक्योरिटीज को बेचने के लिए 1 लाख रुपये से ज्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं हो सकेगा.
15-किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर खरीदने या बेचने के लिए भी 1 लाख रुपये से ज्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं हो सकेगा.