नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन यानी चलन से बाहर करने का फैसला किया है। आरबीआई के फैसले के बाद 2000 रुपये के नोट आपको बैंक में जाकर बदलवाना या फिर जमा करवाना होगा। नोट को बदलने के लिए आरबीआई ने बैंकों को कहा है कि वो कैश डिपॉजिट नियमों का पालन करें। 23 मई यानी मंगलवार से बैंकों ने 2000 रुपये के नोटों को बदलने और जमा करने का काम शुरू हो जाएगा। बैंकों ने इसके लिए तैयारी कर ली है। वहीं माना जा रहा है कि इस बार 2016 की तरह नोट बदलवाने या जमा करने के लिए बैंकों के बाहर भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। आरबीआई के दिशानिर्देश के बाद बैंकों की ओर से नोट बदलने से संबंधित सर्कुलर जारी किया जा रहा है।
क्या भरना होगा कोई फॉर्म ?
आरबीआई ने बैंकों को 2000 के नोट बदलने के लिए कैश डिपॉजिट नियम का पालन करने को कहा है। अब तक की जानकारी के मुताबिक आरबीआई की ओर से ऐसा कोई फॉर्म नहीं जारी किया गया है, जिसे भरने के बाद ही 2000 के नोट बदले जाएंगे। आरबीआई की ओर से ऐसा कोई निर्देश बैंकों को नहीं मिला है, जिसमें नोट बदलने से पहले लोगों को कोई फॉर्म या कोई स्लिप भरना पड़े या फिर अपना कोई पहचान पत्र देना होगा। SBI ने सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को लेकर सफाई दी है और कहा है कि 20000 रुपये तक के नोट बदलने पर लोगों को कोई फॉर्म नहीं भरना होगा।
क्या देना होगा आईडी प्रूफ ?
आरबीआई ने इसे लेकर कोई निर्देश जारी नहीं किया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 2000 का नोट बदलवाने के लिए लोगों को कोई पहचान पत्र नही देना होगा। हालांकि सोशल मीडिया पर ऐसे फॉर्म खूब वायरल हो रहे हैं, जिसमे दावा किया जा रहा है कि 2000 रुपये का नोट बदलवाने के लिए लोगों को आईडी दिखानी होगी । बैंकों का कहना है कि बहुत कम लोग हैं, जिनके पास दो हजार के नोट है। इसलिए उन्हें उम्मीद है कि वो आसानी से नोट बदलने और जमा करने का काम कर देंगे। SBI ने सर्कुलर जारी कर कहा है कि 2000 रुपये का नोट बदलवाने के लिए आपको कोई आईडी नहीं दिखानी होगी। आप बैंक जाकर आसानी से नोट जमा कर सकेंगे।
कैसे बदल सकते हैं 2000 का नोट ?
नोट बदलने के लिए आप अपनी नजदीकी बैंक शाखा में पहुंचे। वहां जाकर आसानी से नोट बदल सकते है। अगर उसी बैंक में आपका खाता है तो आप अपने अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं। 20 हजार तक के लिए कोई स्लिप या फॉर्म नहीं भरना होगा। ना कोई आईडी दिखानी है। केवाईसी नियमों का पालन करते हुए नोट आराम से बदल दिए जाएंगे।
क्या है नोट बदलने की लिमिट ?
आरबीआई ने एक दिन में 2000 रुपये के 10 नोट बदलने की छूट दी है। वहीं बैंक खाते में जमा करने की कोई लिमिट नहीं है। आपके पास 23 मई से 30 सितंबर तक का वक्त है। एक दिन में 20000 रुपये बदलवा सकते हैं। बैंक खाते में जमा करने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन बैंकिंग नियम का पालन करना होगा।
कब तक बदल सकते हैं नोट ?
आप 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक नोट बदल सकते हैं। अगर आप इसके बाद भी नोट नहीं बदल पाए यानी 30 सितंबर की डेडलाइन की मिस कर जाते हैं तो आपको आरबीआई दफ्तर जाकर नोट बदलवाना होगा।
जिनके पास अकाउंट नहीं वो क्या करें
आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि जिनसे पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है वो भी आसानी से अपने नजदीकी ब्रांच में जाकर 20000 रुपये का नोट बगलवा सकते हैं। 2000 के नोट के बराबर वैल्यू के छोटे नोट उन्हें एक्सचेंज कर लौटा दिए जाएंगे।







