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Home दिल्ली

मानहानि मामले में सीएम केजरीवाल को राहत नहीं, हाई कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
September 2, 2024
in दिल्ली, राजनीति
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Kejriwal CBI
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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी (आप) के अन्य नेताओं के खिलाफ मानहानि मामले की कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया. बीजेपी नेता राजीव बब्बर द्वारा दाखिल मानहानि मामले को सीएम और अन्य आप नेताओं ने चुनौती दी थी.

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता राजीव बब्बर ने सीएम केजरीवाल, आतिशी, सुशील कुमार गुप्ता और मनोज कुमार के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था.

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क्या है बीजेपी नेता का दावा?

बब्बर ने अदालत को बताया कि आप नेताओं ने दिसंबर 2018 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी के निर्देश पर चुनाव आयोग ने दिल्ली की मतदाता सूची से बनिया, पूर्वांचली और मुस्लिम समुदाय के करीब 30 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए हैं.

बब्बर ने कहा कि इस बयान ने मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए पार्टी को दोषी ठहराकर उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है. मार्च 2019 में एक मजिस्ट्रेट ने मामले में सीएम केजरीवाल और अन्य को समन जारी किया. आप नेताओं ने समन आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट का रुख किया. हालांकि, सेशन जज ने समन को बरकरार रखा. इसके बाद आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं ने हाईकोर्ट का रुख किया.

न्यायिक हिरासत में सीएम अरविंद केजरीवाल

बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इस समय आबकारी नीति मामले में सीबीआई के केस में न्यायिक हिरासत में हैं. उन्हें ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. ईडी के मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी है. सीएम ने सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. साथ ही उन्होंने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है. इस पर मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.

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