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Home दिल्ली

प्रदूषण ने बढ़ाई टेंशन, क्या दिल्ली-NCR में लागू होगा GRAP-4!

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
December 24, 2023
in दिल्ली
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Pollution
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नई दिल्ली : दिल्ली-NCR की हवा जहरीली होने के बाद सरकार अलर्ट मोड में आ गई है. GRAP-III लागू होने और एक्यूआई (AQI) 400 के पार जाने के बाद अब दिल्ली-NCR के स्कूलों में कक्षाएं ऑनलाइन की जा सकती हैं. बता दें कि इस समय दिल्ली की हवा एकदम शांत स्थिति में है और AQI लेवल लगातार बढ़ता ही जा रहा है.

शनिवार की दोपहर दिल्ली का AQI 450 के करीब  दर्ज किया गया है. दिल्ली-NCR में GRAP-III लागू होने के बाद देखरेख के लिए बनाई गई उप-समिति ने शनिवार को एक अहम बैठक की. इस बैठक में IMD और IITM के उपलब्ध कराए गए पूर्वानुमान के आंकड़ों और मौसम संबंधी स्थितियों के बारे में बात की गई.

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धीरे-धीरे हो सकता है सुधार

समिति ने मीटिंग में हालात की समीक्षा करते हुए कहा कि GRAP-III अभी 22 दिसंबर की शाम को लागू किया गया है. इसेक बाद अभी AQI के स्तर और उसके प्रभाव की प्रतीक्षा करना ही ठीक है. फिलहाल, IMD और IITM के पूर्वानुमान भी दिल्ली के औसत AQI में धीरे-धीरे सुधार का संकेत दे रहे हैं.

हालात पर कड़ी निगरानी

उप-समिति ने सर्वसम्मति से GRAP-IV के तहत अधिक कठोर एक्शन लागू करने से पहले इंतजार करने और देखने का निर्णय लिया. GRAP के चरण-I, II और III के तहत चल रही कार्रवाई फिलहाल जारी रहेगी और उप-समिति आगे के निर्णय के लिए स्थिति पर कड़ी नजर रखेगी.

निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक

बता दें कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 23 दिसंबर को राष्ट्रीय राजधानी में GRAP-III के तहत प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की थी. इसके तहत निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर बैन लगा दिया गया है. इसके अलावा, बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं है.

रेलवे-एयरपोर्ट सहित इन्हें छूट

इस नियम से रेलवे, हवाई अड्डे, एनएच, फ्लाईओवर से संबंधित राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के लिए निर्माण गतिविधियों में छूट दी गई है. हालांकि, निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रित करने के लिए जरूरी उपायों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा. सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक 23 दिसंबर को सुबह 10.30 बजे आनंद विहार में 479, अशोक विहार में 454 और द्वारका-सेक्टर 8 में 452 एक्यूआई दर्ज किया गया था.

GRAP-IV लागू होने पर क्या होगा?

  • दिल्ली में आवश्यक सामान ले जाने वाले और और सभी एलएनजी/सीएनजी/इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर अन्य ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगाई जा सकती है.
  • ईवी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल के अलावा दिल्ली के बाहर पंजीकृत छोटी गाड़ियों के राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश की अनुमति रद्द की जा सकती है. हालांकि, आवश्यक वस्तुएं/सेवाएं प्रदान करने वाली गाड़ियों को प्रतिबंधों से छूट मिलेगी.
  • दिल्ली में पंजीकृत मध्यम और भारी डीजल माल वाहनों के संचालन पर रोक लगाई जा सकती है. आवश्यक वस्तुएं/सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छूट दी जा सकती है.
  • राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवरों, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन लाइंस, पाइपलाइन जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं में भी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है.
  • एनसीआर की राज्य सरकारें और दिल्ली सरकार स्कूलों की फिजिकल क्लासेज बंद करने पर फैसला ले सकती हैं और ऑनलाइन मोड में क्लासेज चला सकती हैं.
  • एनसीआर राज्य सरकारें/दिल्ली सरकार सार्वजनिक और निजी कार्यालयों में 50% उपस्थिति के साथ काम करने और बाकी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होने देने पर निर्णय ले सकती हैं.
  • केंद्र सरकार अपने कार्यालय में कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की अनुमति देने पर उचित निर्णय ले सकती है.

राज्य सरकारें अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार कर सकती हैं, जिनमें कॉलेज/शैक्षिक संस्थान और गैर-आपातकालीन वाणिज्यिक संस्थाओं को बंद करना शामिल है. साथ ही गाड़ियों को लेकर ऑड-ईवन स्कीम को लागू किया जा सकता है.

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