नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सरकारी अधिकारियों को समन भेजने के जल्द ही नई गाइडलाइंस जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) के नेतृत्व वाली बेंच ने कहा कि पेंडिंग मामलों में और अंतिम निर्णय में अवमानना के मामलों से निपटने के लिए अलग-अलग नियम होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में जल्द ही नई गाइडलाइन जारी होगी।
सीजेआई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि जिन मामलों में फैसला नहीं हुआ है, उनमें अधिकारियों के एफिडेविट ही काफी होंगे। लेकिन जिन मामलों में फैसला हो चुका है और कोर्ट का आदेश ना मानने वाले जो अवमानना के मामले होंगे, उनमें अधिकारियों की मौजूदगी जरूरी होगी। पीठ ने कहा कि सरकारी अधिकारियों को समन भेजने के लिए हम कुछ नए दिशानिर्देश बनाएंगे और इसके संबंध में जल्द ही नई गाइडलाइन जारी की जाएगी।







