नई दिल्ली : अब सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल में दर्शक बाहर से खाना नहीं ले जा सकेगें। दरअसल, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल के पास बाहर से खाने का सामान लाने पर रोक लगाने का पूरा अधिकार है।
हालांकि इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल को मुफ्त का पानी उपलब्ध कराना चहिए। वहीं कोर्ट ने ये भी कहा कि सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में बच्चों का खाना उनके परिवार के सदस्य ला सकते हैं।







