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Home दिल्ली

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: EWS के लिए मुफ्त इलाज की आय सीमा बढ़ी

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
January 13, 2026
in दिल्ली
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बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण
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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा प्राप्त करने हेतु वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इस फैसले से उन लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो पहले इस श्रेणी में नहीं आते थे, लेकिन अब नई आय सीमा के दायरे में आ जाएंगे।

EWS श्रेणी के लिए आय मानदंड में बदलाव

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न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोरा की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यह सुविधा दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों और रियायती दरों पर आवंटित भूमि पर बने निजी अस्पतालों में उपलब्ध होगी। यह आदेश आठ जनवरी को पारित किया गया, जब दिल्ली सरकार ने सूचित किया कि सक्षम प्राधिकारी ने ईडब्लूएस के लिए आय मानदंड को मौजूदा 2.20 लाख रुपये वार्षिक से बढ़ाकर पांच लाख रुपये वार्षिक करने को मंजूरी दे दी है।

अदालत ने कहा कि दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाने के इच्छुक सभी व्यक्ति अब आवश्यक पूर्व-शर्तों को पूरा करने पर पांच लाख रुपये के ईडब्ल्यू मानदंड के तहत लाभ लेने के हकदार होंगे। यह वृद्धि दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों और रियायती दरों पर आवंटित भूमि पर बने सभी चिन्हित निजी अस्पतालों पर लागू होगी, जहां ईडब्ल्यूएस मानदंड लागू होते हैं।

यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाने और जरूरतमंदों को राहत प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार ने अधिकारियों को इस वृद्धि के बारे में पर्याप्त प्रचार करने का निर्देश दिया है ताकि नागरिक इसका लाभ उठा सकें। दो जनवरी को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा पारित एक आदेश के माध्यम से EWS आय मानदंड को 2.20 लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया गया था, जो अदालत के पूर्व निर्देशों के अनुपालन में था।

यह मामला 2017 में शुरू हुआ एक स्वतः संज्ञान मामला था, जो दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में गंभीर देखभाल की कमी के आरोपों से संबंधित था। इससे पहले, उच्च न्यायालय ने एम्स निदेशक को स्वास्थ्य प्रणाली में कई कमियों, जिसमें रिक्त पद, महत्वपूर्ण संकाय सदस्यों की कमी और बुनियादी ढांचे की समस्याएँ शामिल थीं, को इंगित करने वाली डॉ. एस. के. सरीन समिति की सिफारिशों को लागू करने की जिम्मेदारी लेने का निर्देश दिया था। इस मामले में वकील अशोक अग्रवाल को एमिकस क्यूरी (न्यायालय का मित्र) नियुक्त किया गया था।

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