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Home दिल्ली

MCD की बड़ी राहत, अब प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ही जमा होगी ट्रेड लाइसेंस फीस

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
May 3, 2026
in दिल्ली
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दिल्ली नगर निगम
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नई दिल्ली। नागरिकों की सुविधा बढ़ाने, व्यवसाय को सरल बनाने (Ease of Doing Business) और अनुपालन के बोझ को कम करने के उद्देश्य से दिल्ली नगर निगम ने एक महत्वपूर्ण नागरिक-केंद्रित सुधार लागू करने का फैसला लिया है. इसके तहत जनरल ट्रेड/स्टोरेज लाइसेंस फीस के आकलन और संग्रह को अब प्रॉपर्टी टैक्स प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा.

इस पहल के अंतर्गत, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 417 के तहत अलग से आवेदन कर जनरल ट्रेड लाइसेंस (GTL) प्राप्त करने की वर्तमान व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है. अब सभी संपत्ति स्वामी/कब्जाधारी, जिन्हें यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन कोड (UPIC) के माध्यम से चिन्हित किया गया है, प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल के जरिए प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ही संबंधित लाइसेंस फीस का भुगतान आसानी से कर सकेंगे.

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दिल्ली MCD ट्रेड लाइसेंस सरल हुआ

नई व्यवस्था के तहत जनरल ट्रेड/स्टोरेज लाइसेंस फीस को युक्तिसंगत बनाते हुए संबंधित संपत्ति के प्रॉपर्टी टैक्स का 15% निर्धारित किया गया है. यह शुल्क प्रत्येक वर्ष प्रॉपर्टी टैक्स के भुगतान के समय देय होगा, जिससे प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और परेशानी मुक्त बनेगी.

इस भुगतान के बाद उत्पन्न रसीद ही संबंधित परिसर के लिए वैध जनरल ट्रेड/स्टोरेज लाइसेंस मानी जाएगी. यह डिम्ड लाइसेंस एक वित्तीय वर्ष के लिए वैध रहेगा और प्रॉपर्टी टैक्स अवधि के साथ सह-समाप्त (co-terminus) होगा.

नयी व्यवस्था में प्रक्रिया को काफी सरल बनाया गया है. सभी लाइसेंस धारकों को प्रदूषण नियंत्रण, अग्नि सुरक्षा तथा अन्य वैधानिक प्रावधानों से संबंधित सभी नियमों एवं कानूनों का कड़ाई से पालन करना होगा. संबंधित प्राधिकरणों से आवश्यक अनुमतियां एवं स्वीकृतियां प्राप्त करना संपत्ति स्वामी/कब्जाधारी/व्यापार संचालक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी.

दिल्ली के नागरिकों को राहत

इसके अतिरिक्त, जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने की पूर्ण जिम्मेदारी भी संबंधित स्वामी/कब्जाधारी/व्यापार संचालक की होगी. किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन से होने वाली हानि या क्षति के लिए संबंधित व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी होगा और उस पर दीवानी एवं आपराधिक दायित्व लागू होंगे. इस संबंध में एक औपचारिक घोषणा प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान प्रक्रिया के दौरान ली जाएगी तथा भुगतान रसीद में भी इसका उल्लेख किया जाएगा.

यह सुधार शासन व्यवस्था को सरल बनाने और दिल्ली के नागरिकों के लिए अनुपालन प्रक्रिया को अधिक सहज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

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