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Home राज्य

हाईकोर्ट का आदेश- 1 महीने के अंदर अदालत के लिए उचित जगह खोजे सरकार

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
May 12, 2024
in राज्य
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uttarakhand high court nainital
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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने व्यापक जनहित को आधार मानकर नैनीताल से हाईकोर्ट को शिफ्ट किया जाना आवश्यक बताया है। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव से एक महीने के भीतर हाईकोर्ट के लिए उचित स्थान बताने को कहा है।

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिए हैं कि वह एक पोर्टल बनाएं। इसमें अधिवक्ताओं एवं जन सामान्य के सुझाव लिए जाएं कि वे नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्ट करने के पक्ष में हैं या नहीं? बीती आठ मई की सुनवाई के बाद शुक्रवार को यह लिखित आदेश मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने दिए।

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बता दें कि पिछली सुनवाई में खंडपीठ ने नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्ट करने एवं ऋषिकेश में बेंच स्थापित करने से जुड़े मौखिक आदेश दिए थे। इस मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी।

अदालत ने बताईं स्थानांतरण की वजह

  1. नैनीताल में हाईकोर्ट विस्तार के लिए जगह की कमी
  2. नैनीताल में कनेक्टिविटी की भी समस्या
  3. स्वास्थ्य सुविधाओं का संकट
  4. 75 प्रतिशत मामलों में बाहर से आने वाले वादकारी
  5. देहरादून से अधिकारियों-कर्मचारियों के नैनीताल आने में टीए-डीए का खर्च

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