नई दिल्ली। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको अब और सतर्क रहने की जरूरत है. सतर्क आपको गाड़ी चलाने को लेकर रहना है. जी हां, बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ना आपके लिए मुसीबत का सबब बन सकता है. जी हां, अगर आप बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है. इसे लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शिफारिश कर दी है. अब दिल्ली परिवहन विभाग की मंजूरी का इंतजार है.
दरअसल, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार को उन आदतन ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है, जिन्होंने मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम की धारा 184 और 185 के तहत आने वाले तीन या अधिक गंभीर ट्रैफिक उल्लंघन किए हैं. यह जानकारी दिल्ली परिवहन विभाग को भेजे गए एक पत्र के मुताबिक है.
और किनकी बढ़ेगी मुसीबत
एचटी की खबर के मुताबिक, मामले की जानकारी रखने वाले एक सीनियर ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस ने परिवहन विभाग से उन मोटर चालकों के लाइसेंस रद्द करने का भी अनुरोध किया है, जिन पर राष्ट्रीय राजधानी में पांच बार ट्रैफिक नियमों के अन्य उल्लंघन के लिए मुकदमा चलाया गया है.
क्यों लिया यह फैसला
विशेष पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) अजय चौधरी ने कहा कि बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने के लिए परिवहन विभाग की मंजूदी मांगने का फैसला ट्रैफिक चालान को देखते हुए लिया गया. इन चालानों से पता चलता है कि ऐसे आदतन उल्लंघन करने वालों की संख्या लाखों में है. साथ ही, सड़क दुर्घटना के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि इस तरह की कई दुर्घटनाएं ट्रैफिक उल्लंघन के कारण हुईं, जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाना, ट्रैफिक के विपरीत दिशा में गाड़ी चलाना, तेज गति और लाल बत्ती पार करना.
कब भेजा गया पत्र
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का यह अनुरोध पत्र 20 दिसंबर को दिल्ली परिवहन विभाग के सचिव-सह-आयुक्त को भेजा गया था. दो सीनियर ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि परिवहन विभाग ने ट्रैफिक पुलिस की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है. इसके अधिकारी शहर में घातक और सामान्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से कठोर कार्रवाई को लागू करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने की प्रक्रिया में हैं.
दिल्ली में एक्सीडेंट्स का हाल
ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, 15 दिसंबर 2024 तक 1,398 घातक दुर्घटनाओं सहित 5,416 सड़क दुर्घटनाओं में 1,431 लोगों की मौत हुई और 5,030 अन्य घायल हुए. बताया जा रहा है कि बहुत परिवहन विभाग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की सिफारिशों को लागू कर सकता है. इसके लागू होते ही ट्रैफिक पुलिस लाइसेंस को रद्द करने के लिए बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों का विवरण उन्हें भेजना शुरू कर देगी.
कौन-कौन से ट्रैफिक उल्लंघन पड़ेंगे भारी?
- दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट के अनुसार, एमवी एक्ट की धारा 184 खतरनाक ड्राइविंग के लिए दंड से संबंधित है और इसके तहत सात अलग-अलग उल्लंघन आते हैं.
- स्टॉप सिग्नल का उल्लंघन
- लाल बत्ती पार करना
- गलत तरीके से पास करना या अन्य वाहनों को ओवरटेक करना
- माल वाहन पर सवारी ले जाना-
ड्राइविंग करते समय हैंड-हेल्ड संचार उपकरणों का उपयोग
- खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना
- यातायात के अधिकृत प्रवाह के विरुद्ध गाड़ी चलाना.
- एमवी एक्ट की धारा 185 में शराब पीकर गाड़ी चलाना शामिल है.






