दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी), एक बैंक और एक निजी कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ पानी के बिलों में 20 करोड़ रुपये के कथित गबन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। इस संबंध में दिल्ली सरकार या डीजेबी की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है।
सूत्रों ने बताया कि 2019 में पहली बार मामला सामने आया था और आरोप है कि निजी कंपनी ने ग्राहकों से लगभग 20 करोड़ रुपये शुल्क वसूला, लेकिन डीजेबी के बैंक खाते में जमा नहीं कराए। उन्होंने दावा किया कि आरोपों के बावजूद कंपनी ने बिल जमा करने का कार्य जारी रखा और उसने यह राशि नकद और चेक के जरिये एकत्र की।
सूत्रों ने बताया कि उपराज्यापाल ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह मामले में डीजेबी और बैंक के अधिकारियों की पहचान कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएं। उन्होंने संलिप्त कंपनी के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों ने बताया कि उपराज्यपाल ने अधिकारी को यथाशीघ्र राशि वसूलने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि उपराज्यपाल ने मामले में 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।