नई दिल्ली : दिल्ली वालों के ऊपर ट्रैफिक पुलिस बुरी तरह टूट पड़ी है। ट्रैफिक पुलिस नियम तोड़ने वालों को लेकर पूरी तरह सख्त है। यही वजह है कि उसने पिछले 7 दिन के दौरान 7029 चालान काट दिए हैं। यानी हर दिन वो 1000 से ज्यादा चालान काट रही है। इनमें ज्यादातर चालान उन लोगों के काटे जा रहे हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया, “We care for your life! #DTP issued 7029 challans for not wearing helmets in last 7 days.” उसने नियम तोड़ने वाले लोगों के कुछ लोगों के फोटो भी शेयर किए हैं। हालांकि, उनके चेहरे को ब्लर कर दिया है।
We care for your life!#DTP issued 7029 challans for not wearing helmets in last 7 days.#Delhitrafficpolicecares@ssyips pic.twitter.com/tgyuT5rYIJ
— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) November 24, 2022
2000 रुपए का चालान
भारत सरकार ने 1998 मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव किया है। जिसमें टू-व्हीलर चलाने वालों के हेलमेट नहीं पहनने या फिर ठीक से हेलमेट नहीं पहनने पर 2,000 रुपए तक का तत्काल जुर्माना लगाया जाएगा। यानी बाइक सवार ने हेलमेट पहना है, लेकिन वह खुला हुआ है, तो इस पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आपने हेलमेट पहना है और सिर से बांधे रखने वाले पट्टी टाइट करके नहीं पहनी है तो भी आप पर 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कुल मिलाकर हेलमेट को अब पूरी तरह ठीक से पहनना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तब आपके ऊपर 2000 रुपए का चालान होगा।
वहीं हेलमेट के पास BSI (भारतीय मानक ब्यूरो ISI ) नहीं है, तो आप पर 1,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी आपको बाइक-स्कूटर चलाते वक्त केवल ISI मार्क वाला हेलमेट ही पहनना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तब मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194D MVA के तहत आप पर 1 हजार रुपए का चालान किया जाएगा। हालांकि, दिल्ली पुलिस अभी लोगों के ऊपर 1000 रुपए का चालान कर रही है।
बाइक मॉडिफाई कराने पर तगड़ा चालान कटेगा
1. टू-व्हीलर मॉडिफाई करने पर चालान
अगर आपने अपने टू-व्हीलर यानी बाइक या स्कूटर में मॉडिफिकेशन कराया है तो आपको सावधान होने की जरूरत है। पुलिस मॉडिफाइड बाइक्स को पकड़ कर उसका चालान कर रही है। नए ट्रैफिक नियम के तहत किसी भी वाहन में कराए जाने वाला मॉडिफिकेशन गैर कानूनी होता है। इसके लिए आपसे जुर्माना लिया जा सकता है। बाइक को सीज भी किया जा सकता है।
2. मॉडिफाई साइलेंसर पर चालान
कई लोग अपनी बाइक के साइलेंसर को भी मॉडिफाई करा देते हैं। अक्सर रॉयल एनफील्ड बुलेट के इस्तेमाल करने वाले साइलेंसर का क्रेज ज्यादा देखा गया है। लोग बाइक में ऐसा साइलेंसर लगवा लेते हैं जो तेज आवाज करता या फिर इसमें से पटाखे छूटते हैं। इस तरह के साइलेंसर का इस्तेमाल करने पर ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ लेगी और आपका चालान कर देगी। इन साइलेंसर को ध्वनि प्रदूषण में काउंट किया जाता है।
3. फैंसी नंबर प्लेट पर चालान
मोटर वाहन अधिनियम के मुताबिक, वाहनों में फैंसी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करना गैर-कानूनी है। सरकार ने नंबर प्लेट के लिए एक स्टाइल शीट तय की हुई है। इसके तहत, नंबर प्लेट पर सभी डिजिट साफ दिख रहे हों और उन्हें फैंसी तरीके से न लिखा गया हो। हमेशा आरटीओ द्वारा प्रमाणित नंबर प्लेट का इस्तेमाल करें। कई लोग नंबर प्लेट में आड़े-टेड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं।







