Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home दिल्ली

बृजभूषण ने किया है सजा लायक गुनाह, 5 पॉइंट्स में समझें

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
July 11, 2023
in दिल्ली
A A
Brijbhushan
19
SHARES
621
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

नई दिल्ली : भारतीय कुश्ती संघ (Wrestling Federation of India) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Brijbhushan Sharan Singh) मुश्किल में हैं. दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में दाखिल चार्जशीट में उन्हें कई गंभीर आरोपों का दोषी माना है. पुलिस ने माना है कि बृजभूषण पर छह महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और लगातार पीछा करने के आरोप में मुकदमा चलाकर सजा दी जानी चाहिए. यह चार्जशीट 15 जून को दाखिल की गई थी. दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि इस चार्जशीट के हिसाब से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का गुनाह मुकदमा चलाकर सजा दिए जाने लायक है. उन पर लगे आरोपों के सबूत भी दिल्ली पुलिस के पास मौजूद हैं.

12 साल से कुश्ती संघ का अध्यक्ष पद संभाल रहे बृजभूषण के खिलाफ IPC की धारा 354 (शीलभंग करने की नीयत से छेड़छाड़ करना), 354ए (यौन उत्पीड़न) और 354डी (पीछा करना) के तहत आरोप लगाए गए हैं. उनके सहयोगी विनोद तोमर को IPC की धारा 109 (बहकाना), 354, 354ए और 506 (धमकी देना) के तहत आरोपी बनाया गया है. धारा 354 के तहत अधिकतम 5 साल जेल की सजा का प्रावधान है, जबकि धारा 354ए और 354डी के तहत 3-3 साल की सजा मिलती है.

इन्हें भी पढ़े

special intensive revision

दिल्ली में 21 साल बाद शुरू हुआ SIR अभियान, 13 हजार से अधिक BLO करेंगे घर-घर सत्यापन

June 30, 2026
ev policy

दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी में क्या-क्या होगा खास, जानिए

June 29, 2026
fire service

दिल्ली में आग से निपटने के लिए फायर सर्विस का नया प्लान!

June 28, 2026
Delhi Traffic

दिल्ली की मंडियों को मिलेगी जाम और बेतरतीब ट्रैफिक से मुक्ति, MCD ने राहत देने बनाया यह धांसू प्लान

June 27, 2026
Load More

दिल्ली पुलिस को मिले हैं ऐसे सबूत

दिल्ली पुलिस के सीनियर अफसर ने कहा, जांच टीम को बृजभूषण के खिलाफ चार महिला पहलवानों की शिकायत के मामले में सबूत मिले हैं. ये सबूत शीलभंग करने की कोशिश और यौन उत्पीड़न के हैं. दो अन्य महिला पहलवानों के मामले में पीछा करने, शीलभंग की कोशिश करने और यौन उत्पीड़ने के सबूत मिले हैं. उन्होंने कहा, 1,082 पेज की चार्जशीट बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ दाखिल की गई है. इन दोनों को चार्जशीट में कॉलम-11 के तहत आरोपी बनाया गया है. चार्जशीट में कॉलम-11 का मतलब होता है कि जांचकर्ताओं को आरोपियों के खिलाफ सबूत मिले हैं. बता दें कि दिल्ली पुलिस ने पहले ही कहा था कि 6 में से 4 महिला पहलवानों ने अपने आरोपों को साबित करने के लिए ऑडियो और विजुअल सबूत उपलब्ध कराए हैं.

क्यों नहीं किया गया है गिरफ्तार?

सबूत मिलने के बावजूद बृजभूषण और विनोद को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? इस सवाल पर सीनियर अफसर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कहा गया है कि जिन मामलों में 7 साल से कम कैद का प्रावधान है, उनमें गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है. मौजूदा मामले में अधिकतम सजा 5 साल की है. इस कारण हमने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है.

इस तरीके से मजबूत बन जाएगा केस

दिल्ली पुलिस के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि 15 जून को दाखिल दस्तावेज महज प्राइमरी चार्जशीट है. यह फाइनल रिपोर्ट नहीं है. उन्होंने कहा, जांचकर्ताओं को जैसे-जैसे सबूत मिलते रहेंगे, वे सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उन्हें जोड़ लेंगे. साथ ही अभी तक लेबोरेट्री से फोटोज, वीडियोज और ऑडियो फाइल्स की फोरेंसिक रिपोर्ट भी नहीं मिली है. इन रिपोर्ट में सामने आए तथ्य भी डिजिटल सबूत के तौर पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दर्ज होंगी.

कोर्ट ले चुका है चार्जशीट का संज्ञान, 18 जुलाई को है सुनवाई

दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल संज्ञान ले चुके हैं. इस चार्जशीट पर सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तारीख तय की गई है. कोर्ट ने इस दिन बृजभूषण और कुश्ती संघ के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर को भी पेश होने का समन दिया है. कोर्ट ने चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए इस बात को अंडरलाइन किया है कि दोनों के खिलाफ मुकदमा चलाने लायक पर्याप्त सबूत मौजूद हैं.

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
cbse 10th board result

सीबीएसई 10वीं बोर्ड रिजल्ट 2025: 93.66% छात्रों ने मारी बाजी, रिजल्ट लिंक यहां !

May 13, 2025

परफॉर्मेंस ग्रांट, आदर्श गांव और मॉडल पंचायत ततरोता…

July 5, 2025
kedarnath

चारधाम यात्रा : उत्तराखण्ड सरकार की व्यवस्थाओं से श्रद्धालु प्रफुल्लित

May 4, 2025
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • संकट से निपटने भारत ने बनाया महा-प्लान, अब एक महीने का तेल-गैस रखेगा बैकअप
  • mAadhaar ऐप का आज आखिरी दिन! नए ऐप में मिलेंगी सभी सर्विस
  • 30 जून को पेट्रोल-डीजल के नए रेट हुए अपडेट, चेक करें अपने शहर का भाव

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.