Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home दिल्ली

दिल्ली सेवा कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से SC का इनकार!

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
September 11, 2023
in दिल्ली, राष्ट्रीय
A A
30
SHARES
988
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की शक्ति उपराज्यपाल को देने वाले कानून को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि वह पहले से ही दिल्ली सरकार की याचिका पर विचार कर रहा है।

पीठ ने कहा- याचिका की कोई जरूरत नहीं है
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप यहां क्यों आए हैं… दिल्ली सरकार पहले ही इस संशोधित कानून को चुनौती दे चुकी है और किसी याचिका की कोई जरूरत नहीं है।

इन्हें भी पढ़े

ugc

UGC के नए नियमों पर देशभर में बवाल, JNU में गूंजे विवादित नारे, सरकार से जवाब की मांग तेज

February 16, 2026

AI इंपैक्ट समिट 2026 पर PM मोदी का मेगा प्लान और भारत में होने का कारण!

February 16, 2026
जमीन

जमीन या घर? जानिए निवेश के लिए क्या है बेहतर विकल्प

February 16, 2026
gram panchayat

दो योजनाओं पर खर्च होगा ग्रामीण विकास का सबसे ज्‍यादा पैसा!

February 16, 2026
Load More

साथ ही कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाने का विचार कर सकती है और इसके चलते याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली।

SC ने सरकार को थी याचिका में संशोधन की अनुमति
अधिवक्ता मुकेश कुमार द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए पीठ ने स्पष्ट किया कि उसका आदेश दिल्ली सरकार की पिछली याचिका की “लंबित अवधि को प्रभावित नहीं करेगा”। इससे पहले शीर्ष अदालत ने इस अध्यादेश के कानून बन जाने के बाद 25 अगस्त को दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी थी।

संसद ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी थी और राष्ट्रपति की सहमति के बाद यह विधेयक कानून बन गया। इसके बाद से राजधानी में उपराज्यपाल को अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर अंतिम फैसला करने का अधिकार होगा।

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल

लोकसभा चुनाव: राहुल गाँधी बोले-‘एक झटके में हम हिंदुस्तान से गरीबी मिटा देंगे’

April 12, 2024
Vladimir Putin

यूक्रेन से रूस हार गया, तो पुतिन का क्या होगा?

March 14, 2023
CM Dhami and MP Nishank

सीएम धामी और सांसद निशंक ने की अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक

April 10, 2023
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • भारत-पाक मैच से पहले ‘जन गण मन’ गाते दिखे पाकिस्तानी फैंस, वीडियो वायरल
  • UGC के नए नियमों पर देशभर में बवाल, JNU में गूंजे विवादित नारे, सरकार से जवाब की मांग तेज
  • AI इंपैक्ट समिट 2026 पर PM मोदी का मेगा प्लान और भारत में होने का कारण!

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.