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Home राष्ट्रीय

संविधान में जुड़ेगा नया पार्ट, 2029 से एक साथ सारे चुनाव…

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
March 6, 2024
in राष्ट्रीय
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आचार संहिता
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नई दिल्ली। ‘एक देश एक चुनाव’ पर बीते साल से जारी सरगर्मी अगले हफ्ते से और तेज होने वाली है. सामने आया है कि लॉ कमीशन इस मुद्दे पर अगले सप्ताह अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप सकता है. इससे भी बड़ी बात है कि हो सकता है कि साल 2029 में जब चुनाव हों तो वह ‘एक देश एक चुनाव’ वाले कॉन्सेप्ट पर हो सकते हैं.

असल में इस रिपोर्ट में लॉ कमीशन संविधान में संशोधन करने और साल 2029 के मध्य तक देश भर में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश कर सकता है.

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नए अध्याय को संविधान में जोड़ने की सिफारिश
न्यूज एजेंसी की खबर के मुताबिक, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता में काम कर रहा आयोग एक साथ चुनाव को लेकर एक नए अध्याय को संविधान में जोड़ने के लिए संशोधन की सिफारिश करेगा. इसके अलावा, पैनल अगले पांच सालों में तीन स्टेप में विधान सभाओं की शर्तों को समकालिक करने की भी सिफारिश करेगा.

‘वन नेशन वन इलेक्शन’ के लिए लॉ कमीशन ने बनाया कौन सा फॉर्मूला?
अब इस तरह देखा जाए तो लॉ कमीशन जो प्लान देने जा रहा है उसके मुताबिक, योजना है कि इसके बाद पहला ‘एक देश एक चुनाव’ मई-जून 2029 में हो सकेगा. बता दें कि साल 2029 में 19वीं लोकसभा के चुनाव होने हैं.

मिली-जुली अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव
सूत्रों के मुताबिक लॉ कमीशन जिस नए अध्याय को जोड़ने की सिफारिश करने वाला है, उसमें यह शामिल होगा कि, सरकारों की स्थिरता, सरकार गिरने या मध्यावधि चुनाव की स्थिति आने पर मिली-जुली अंतरिम सरकार का गठन किया जा सके, ताकि शासन चलाने के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था कायम रहे. इसके साथ ही एक साथ चुनावों की स्थिरता और लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, स्थानीय निकायों यानी पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए एक मतदाता सूची से संबंधित मुद्दे भी सुलझाए जाएंगे.

सभी चुनावों को एक साथ कराने की सिफारिश
लॉ कमीशन अपनी​ रिपोर्ट में देश भर में त्रि-स्तरीय चुनाव यानी लोकसभा, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों व पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश भी करेगा. विधि आयोग जो सिफारिश अपनी रिपोर्ट में करने जा रहा है, उसमें यह कहा गया है कि अगर कोई सरकार अविश्वास प्रस्ताव पास होने के कारण गिर जाती है या आम चुनाव में सदन त्रिशंकु जनादेश आता है तो ऐसी स्थिति में विभिन्न राजनीतिक दल मिली-जुली साझा सरकार के गठन पर विचार करें. साझा सरकार का फार्मूला काम नहीं करे, तभी सदन के बचे कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जाएं.

क्या तीन से छह महीने तक कम होगी विधानसभाओं की अवधि?
सूत्रों ने यह भी कहा कि आयोग सिफारिश करेगा कि पहले चरण में राज्य विधानसभाओं से निपटा जा सकता है, इसके लिए विधानसभाओं की अवधि को कुछ महीनों जैसे तीन या छह महीने के लिए कम करना होगा. इसके अलावा, यदि कोई सरकार अविश्वास के कारण गिर जाती है या त्रिशंकु सदन होता है, तो आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ “यूनिटी गवर्नमेंट” के गठन की सिफारिश करेगा. अगर इस यूनिटी गवर्नमेंय यानी कि ‘एकता सरकार’ का फॉर्मूला भी काम नहीं करता है, तो कानून पैनल सदन के शेष कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराने की सिफारिश करेगा.

गौरतलब है कि विधि आयोग के अलावा, पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति भी इसे लेकर काम कर रही है कि कैसे संविधान और मौजूदा कानूनी ढांचे में बदलाव करके लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं. इसके अपनी रिपोर्ट में लॉ पैनल की सिफारिश को शामिल करने की संभावना है.

बता दें कि, इस साल के अंत तक जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड विधानसभा के चुनाव होने हैं. बिहार और दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. असम, बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में 2026 में और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर में 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे. वहीं साल 2028 में नौ राज्यों, त्रिपुरा, मेघालय, नगालैंड, कर्नाटक, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होना है.

यूनिटी गवर्नमेंट या साझा सरकार क्या है?
लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट में जिस साझा सरकार की कल्पना को सामने रखने वाला है, इसका असल मतलब क्या है, वास्तविकता में वह कैसी होगी और क्या विश्व भर की राजनीति में इसका कहीं अस्तित्व है, ये तीनों सवाल बड़े मौजूं हैं.

इसका जवाब नागरिक शास्त्र के पन्नों में मिलता है, जहां दर्ज है कि जब सरकार या विधायिका में सभी प्रमुख दल शामिल हो जाते हैं और कोई मजबूत विपक्ष नहीं बचता है तो ऐसी गठबंधन वाली और मिली हुई सरकार को यूनिटी गवर्नमेंट या एकता सरकार कहा जाता है. हालांकि यह भी लिखा है कि आपातकाल वाली स्थिति, मसलन कोई युद्ध या राष्ट्रीय आपदा की स्थिति में ही इसके अस्तित्व में आने की संभावना अधिक रहती है, या फिर इसके अलावा किसी व्यापक राष्ट्रीय प्रोग्राम को ठीक तरीके से चलाने के लिए यूनिटी गवर्नमेंट बनाई जाती हैं. सर्वसम्मत लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुसार एक एकता सरकार में विपक्ष का अभाव होता है, या विपक्षी दल बहुत छोटे और नगण्य होते हैं.

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