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Home राष्ट्रीय

इनकम टैक्स भरते हैं तो मुफ्त का राशन लेना बंद करिए वरना….

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
August 6, 2024
in राष्ट्रीय
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राशन
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नई दिल्ली। योगी सरकार राशन लेने वाले आयकरदाताओं के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है. एक-एक कर रहे ऐसे मामले हर जिले में सामने आ रहे हैं. ताजा मामला फर्रुखाबाद में सामने आया है. यहां गरीबों का मुफ्त राशन डकारने वाले आयकर दाताओं का मामला सामने आया है. अब इनके राशन कार्ड रद करने के आदेश दे दिए गए हैं. शासन को ऐसे राशन कार्ड धारकों की सूची भेज दी गई है. जल्द ही इनके राशन कार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे.

जिला पूर्ति अधिकारी सुरेंद्र यादव ने बताया कि जिले में कुल 352857 राशन कार्ड धारक हैं. इनमें 38191 अंत्योदय कार्ड और 314666 के कार्ड धारक हैं. उन्होंने बताया कि परिवार आईडी योजना के तहत राशन कार्ड में शामिल परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर लिंक किए जाने की योजना बीते वर्ष शुरू की गई थी. इसमें सभी परिवारों को यूनिक आईडी आवंटित की गई थी. योजना के तहत संकलित आधार नंबरों के आधार पर पता चला कि राशन कार्ड धारक आयकर दाता है. वे मुफ्त में राशन ले रहे हैं. इनके नाम चिह्नित कर लिए गए हैं. ऐसे 1679 कार्ड धारक जिले में हैं. इन सभी के नामों की लिस्ट पूर्ति निरीक्षक को दे दी गई है. अब इनके राशन कार्ड रद करने की प्रक्रिया चल रही है. इसके अलावा अन्य राशन कार्डों का सत्यापन कराया जा रहा है.

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कौन बनवा सकता है राशन कार्ड?

बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र में दो लाख सालाना और शहरी क्षेत्र में तीन लाख रुपए सालाना पारिवारिक आय वाले परिवार राशन कार्ड के पात्र हैं. इससे अधिक आय वाले परिवार राशन कार्ड के पात्र नहीं हैं. आयकर दाता राशन कार्ड के दायरे से बाहर हैं. इसके बावजूद कई लोग मुफ्त राशन ले रहे हैं.

ये नहीं ले सकते राशन

  • यदि आपके पास प्लाट, फ्लैट या 100 वर्ग मीटर से अधिक जमीन या फिर मकान है.
  • यदि घर में कार, ट्रैक्टर या फिर चार पहिया वाहन है.
  • घर में रेफ्रिजरेटर या एसी है तो भी आप नहीं ले सकते राशन.
  • अगर आप आयकर दाता है.
  • यदि घर के किसी सदस्य की सरकारी नौकरी है.

राशन कार्ड की E-KYC कैसे कराएं?

किसी भी जनसेवा केंद्र के जरिए राशन कार्ड की ऑनलाइन केवाईसी कराई जा सकती है. इसके अलावा राशन कार्ड डीलर के जरिए भी आप अपने राशन कार्ड की ईकेवाईसी करा सकते हैं. ईकेवाईसी के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है. इसके बारे में आपको जनसेवा केंद्र या फिर राशन कोटेदार की ओर से इसकी जानकारी दे दी जाएगी.

ऐसे कर सकते हैं राशन कार्ड सरेंडर

अगर आप राशन कार्ड सरेंडर करना चाहते हैं तो जिले के खाद्य विभाग कार्यालय पर जाकर इस संबंध में संपर्क कर सकते हैं. इसके जरिए आप अपना राशन कार्ड सरेंडर कर सकते हैं.

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9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

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