नई दिल्ली: दिल्ली में शुक्रवार को भारी घमासान के बीच MCD की स्टैंडिंग कमेटी की एक खाली सीट पर चुनाव हुए और BJP के प्रत्याशी की जीत हुई। इस दौरान आप और कांग्रेस ने वोटिंग से दूरी बनाई। वहीं इसके पहले चुनाव को लेकर जारी टकराव के बीच बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट दरवाजा खटखाया और मांग की कि दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय के खिलाफ कोर्ट की अवमानना को लेकर सुनवाई करने की याचिका लगाई। वहीं एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली की मुख्मंत्री का भी बयान सामने आया है उन्होंने चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का ऐलान किया है।
दरअसल, वरिष्ठ वकील सोनिया माथुर ने सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ के समक्ष आवेदन का उल्लेख किया, जिन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे पर विचार करेंगे। इसके अलावा वकील शौमेंदु मुखर्जी के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि दिल्ली की प्रतिवादी मेयर द्वारा 5 अगस्त, 2024 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानबूझकर अवमानना की गई है, जो एक रिट याचिका में पारित किया गया था, जिसमें कमलजीत सेहरावत के संसद सदस्य बनने के चलते खाली हुई सीट पर चुनाव कराने को कहा गया था।
मेयर ने अपनाया मनमाना रवैया
याचिका में कहा गया कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अनुसार, ऐसी रिक्तियों को एक महीने की अवधि के भीतर भरा जाना होता है, लेकिन 26 सितंबर को, मेयर ने मनमाने ढंग से चुनाव को 05.10.2024 तक स्थगित कर दिया, जिससे यह चिंता पैदा हुई कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जानबूझकर बाधित किया जा रहा है।
इसके चलते इस मुद्दे पर उपराज्यपाल वी के सक्सेना को दखल देना पड़ा, जिन्होंने 26 सितंबर को दिन के अंत तक करा लिए जाएं, लेकिन भाजपा ने आरोप लगाया कि महापौर ने मनमाने ढंग से इसे भी स्थगित कर दिया, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के 5 अगस्त के आदेश का उल्लंघन है।







