नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली एक अदालत ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। यह मामला सरकारी पैसों के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है। अदालत ने पुलिस को FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
2019 के होर्डिंग मामले में कोर्ट का आदेश
पूरा मामला साल 2019 में द्वारका में बड़े होर्डिंग लगाने का है। कोर्ट ने द्वारका साउथ पुलिस को 18 मार्च तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। केजरीवाल के अलावा पूर्व विधायक गुलाब सिंह और पार्षद नितिका शर्मा भी आरोपी हैं। होली के बाद FIR दर्ज होने की उम्मीद है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। याचिका में केजरीवाल और अन्य पर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिए FIR का आदेश
कोर्ट ने माना कि केजरीवाल और अन्य नेताओं पर मामला बनता है। कोर्ट ने 156(3) CRPC के तहत याचिका स्वीकार कर ली। द्वारका साउथ पुलिस को FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया है। पुलिस को 18 मार्च तक अनुपालन रिपोर्ट भी देनी होगी। यह मामला 2019 का है। तब एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में आरोप था कि केजरीवाल, गुलाब सिंह और नितिका शर्मा ने द्वारका में बड़े-बड़े होर्डिंग लगाए। इसके लिए सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया गया।
क्या केजरीवाल की बढ़ेंगी मुश्किलें?
सितंबर 2022 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने शिकायत खारिज कर दी थी। बाद में सत्र न्यायाधीश ने मामला वापस मजिस्ट्रेट कोर्ट भेज दिया। विशेष न्यायाधीश ने मामले की नए सिरे से सुनवाई करने को कहा था। अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। यह फैसला केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।







