Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home दिल्ली

दिल्ली शराब नीति मामले मे CBI ने हाईकोर्ट के सामने क्या-क्या दावे किए?

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
March 9, 2026
in दिल्ली
A A
CBI
16
SHARES
547
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए कहा है कि निचली अदालत ने कानून की तय सीमाओं से आगे जाकर फैसला दिया। एजेंसी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच के सामने लिखित दलीलें पेश कीं और कहा कि उपलब्ध सामग्री आरोप तय करने और मुकदमे की सुनवाई के लिए पर्याप्त है। आज हुई सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति मामले में निचली अदालत की ओर से आरोप मुक्त किए जाने के खिलाफ CBI की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को नोटिस जारी किया।

ED केस में नहीं होगी सुनवाई

इन्हें भी पढ़े

narendra modi

दिल्ली में GPRA आवास योजना को मिली रफ्तार, PM मोदी ने 2722 महिला आवंटियों को सौंपी फ्लैट्स की चाबी, 6632 और बनेंगे

March 8, 2026
बुलडोजर

दिल्ली : हिंदू युवक की हत्या के आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर

March 8, 2026
pm modi

पीएम मोदी ने दिल्ली को दी ₹33,500 करोड़ की सौगात, देश की पहली रिंग मेट्रो शुरू

March 8, 2026
Delhi Metro

दिल्ली मेट्रो को पीएम मोदी देने जा रहे 35 हजार करोड़ का तोहफा!

March 7, 2026
Load More

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वो निचली अदालत के जज की ओर से अपने आदेश में सीबीआई और जांच अधिकारी के खिलाफ की गई टिप्पणी पर रोक लगाएगा। हाईकोर्ट ने साफ किया कि जब तक हाई कोर्ट में CBI की इस अर्जी का निपटारा नहीं होता तब तक निचली अदालत में ED के केस में सुनवाई नहीं हो पाएंगी। इसका मतलब यह है कि फिलहाल CBI के केस का हवाला देकर ही ED के केस में आरोपी अभी तुंरत आरोपमुक्त नहीं हो पाएंगे, इसके लिए उन्हें हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार करना होगा। इस मामले में अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी।

सीबीआई ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने 27 फरवरी 2026 के आदेश में 23 आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया, जबकि जांच में आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के कई संकेत मिले हैं। एजेंसी का कहना है कि अदालत ने आरोप तय करने के चरण में ही गवाहों के बयानों और दस्तावेजों का विस्तार से विश्लेषण कर दिया, जो इस स्तर पर नहीं किया जाना चाहिए।

आबकारी नीति में हेरफेर का आरोप: सीबीआई

सीबीआई के अनुसार दिल्ली सरकार की 2021 22 की आबकारी नीति को इस तरह बदला गया कि कुछ निजी कारोबारियों को फायदा मिले। एजेंसी का कहना है कि नीति में बदलाव कर शराब के थोक कारोबारियों के लिए 12 प्रतिशत का तय मुनाफा रखा गया। सीबीआई का आरोप है कि इस मुनाफे का लगभग 6 प्रतिशत हिस्सा रिश्वत के रूप में देने की व्यवस्था की गई थी। एजेंसी का दावा है कि इस कथित साजिश के तहत करीब 90 से 100 करोड़ रुपये की राशि जुटाई गई।

गोवा चुनाव में इस्तेमाल हुआ पैसा

सीबीआई ने अदालत को बताया कि इस रकम में से लगभग 44.54 करोड़ रुपये गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान में इस्तेमाल किए गए। जांच एजेंसी के अनुसार यह पैसा दिल्ली से गोवा तक हवाला और अंगड़िया नेटवर्क के जरिये अलग अलग किश्तों में भेजा गया। सीबीआई का कहना है कि इस रकम के इस्तेमाल के लिए अलग अलग लोगों और चैनलों का सहारा लिया गया और नकद राशि को कई चरणों में स्थानांतरित किया गया।

300 से ज्यादा गवाह और सैकड़ों दस्तावेज

एजेंसी ने अदालत को बताया कि मामले में विस्तृत जांच की गई है। सीबीआई ने एक मुख्य चार्जशीट और चार पूरक चार्जशीट दाखिल की हैं। इन चार्जशीट के साथ 374 दस्तावेज और 300 से ज्यादा गवाहों के बयान अदालत में पेश किए गए हैं। सीबीआई का कहना है कि इन सभी सामग्री से कम से कम इतना मजबूत संदेह जरूर बनता है कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए और मामले की पूरी सुनवाई हो।

साजिश में सीधे सबूत मिलना मुश्किल

सीबीआई ने अदालत से कहा कि आपराधिक साजिश के मामलों में सीधे सबूत मिलना अक्सर मुश्किल होता है। ऐसे मामलों में घटनाओं की श्रृंखला, मुलाकातों और परिस्थितियों से साजिश का संकेत मिलता है। एजेंसी का कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने इस सिद्धांत को नजरअंदाज कर दिया और प्रत्यक्ष सबूत की कमी को आधार बनाकर आरोपियों को राहत दे दी।

सबूत मिटाने की कोशिश का आरोप

सीबीआई ने यह भी कहा कि जांच के दौरान बड़े पैमाने पर सबूत मिटाने की कोशिश हुई। एजेंसी के अनुसार करीब 36 लोगों ने 170 से ज्यादा मोबाइल फोन बदल दिए या नष्ट कर दिए। सीबीआई का कहना है कि यह उस समय किया गया जब आबकारी नीति से जुड़े आरोप सार्वजनिक होने लगे थे। इसके बावजूद जांच एजेंसी ने कई महत्वपूर्ण डिजिटल और दस्तावेजी सबूत जुटाए हैं।

सीबीआई ने की हाईकोर्ट से ट्रायल की मांग

सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि उपलब्ध सामग्री से आरोप तय करने के लिए पर्याप्त आधार बनता है। इसलिए ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
नदियां

अवैध रेत खनन की वजह से नदियां हो रही है तबाह

September 20, 2022
ipl 2025

भारत-पाक तनाव के साए में IPL पर ब्रेक, BCCI बोले- देश पहले, क्रिकेट बाद में !

May 9, 2025
Congress AAP

2024 के चुनाव में भी कांग्रेस-आप गठबंधन पर 2019 जैसा खतरा!

September 18, 2023
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • दिल्ली शराब नीति मामले मे CBI ने हाईकोर्ट के सामने क्या-क्या दावे किए?
  • इस काम के लिए ट्रंप प्रशासन ने भारत सरकार से मांगी मदद, जानिए
  • ईरान से जंग में अमेरिका का ‘दिवाला’! हर दिन धुआं हो रहे इतने हजार करोड़

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.