Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home व्यापार

टीडीएस प्रावधान को लेकर नए निर्देश जारी, अस्पतालों में फ्री सैंपल्स लेने वाले डॉक्टरों को भी देना होगा टैक्स

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
June 18, 2022
in व्यापार
A A
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

नई दिल्ली ,17 जून। आयकर विभाग ने किसी कारोबार या पेशे में मिलने वाले लाभ के संदर्भ में स्रोत पर टैक्स छूट के नए प्रावधान के उपयोग को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयकर विभाग ने कहा कि इस तरह के लाभ या तो नकद या वस्तु अथवा आंशिक रूप से इन दोनों रूपों में हो सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने यह भी कहा कि भुगतानकर्ता या कटौतीकर्ता को प्राप्तकर्ता के हाथ में राशि को लेकर कराधान जांच करने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही अतिरिक्त लाभ के रूप में दी गई संपत्ति की प्रकृति प्रासंगिक नहीं है। यहां तक कि लाभ के रूप में दी गई पूंजीगत संपत्तियां भी धारा 194 क्र के दायरे में आती हैं।

इसके अलावा, धारा 194 क्र उन विक्रेताओं पर भी लागू होगी जो छूट या छूट के अलावा प्रोत्साहन देते हैं। यह छूट नकद, कार, टीवी, कंप्यूटर, गोल्ड, मोबाइल फोन या मुफ्त टिकट आदि जैसी वस्तुओं के रूप में हो सकती है। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में कर राजस्व नुकसान को रोकने के लिए ऐसी आय पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया था। नए प्रावधान 1 जुलाई, 2022 से लागू हो जाएंगे।

इन्हें भी पढ़े

Post Office

FD जैसी पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में लगाएं पैसा, मिलेगा तगड़ा मुनाफा!

August 22, 2026
AI model 'Param-2

रोटी, कपड़ा और मकान के बाद क्या अब AI बन रहा असल जरूरत!

August 21, 2026
business delhi

दिल्ली में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को मिलेगी रफ्तार!

August 21, 2026
E-Rupee

UPI : नया कानून लागू, क्या अब आपको देना होगा ट्रांजैक्शन चार्ज?

August 21, 2026
Load More

इसके अलावा, सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि अधिनियम 194 क्र अस्पताल में फ्री सैंपल लेने वाले डॉक्टरों के लिए अस्पताल में भी लागू होगी। एक एम्पलॉयर के रूप में अस्पताल ऐसे सैंपल को कर्मचारियों के लिए टैक्स योग्य अनुलाभ के रूप में मान सकता है और धारा 192 के तहत टैक्स काट सकता है।
वहीं दूसरी ओर, अगर कोई डॉक्टर किसी अस्पताल में सलाहकार के रूप में काम करता है और फ्री सैंपल्स प्राप्त करता है तो टैक्स की चुकौती पहले अस्पताल पर लागू होगी, जिसके लिए

कंसल्टैंट डॉक्टरों के संबंध में धारा 194क्र के तहत टैक्स कटौती की आवश्यकता होगी।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों की राय है कि टैक्सपेयर्स को इस तरह के लाभ और अनुलाभ पर टैक्स की पहचान करने और उसे वापस लेने के लिए अलग-अलग नियमित लेनदेन के लिए अपने सिस्टम और ट्रैकिंग सिस्टम को तैयार करने की आवश्यकता होगी।

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
CM Yogi

लिफ्ट की सुरक्षा-संरक्षा सुनिश्चित करने प्रदेश में लागू होगा कानून: सीएम योगी

December 26, 2023
बुजुर्ग

बुजुर्गों की स्वास्थ्य सेवा योजना पर राजनीति

August 6, 2024
india economy

क्यों हो रहा है भारतीय रुपए का अवमूल्यन!

December 6, 2025
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • पान मसाला में मिले कैंसर वाले रसायन: 55 इकाइयों में छापा, 15 करोड़ का माल जब्त
  • उत्तराखंड के 810 नए बूथों पर मजबूत टीम बना रही भाजपा, SIR के बाद बढ़ गई मतदान केंद्रों की संख्या
  • संसद में आने वाला है महिला आरक्षण-परिसीमन बिल? जानिए क्यों बढ़ी आहट

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.