Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home राष्ट्रीय

ट्रेन में तेज आवाज में फोन पर बात की तो लगेगा 1000 रु. जुर्माना, रेलवे की चेतावनी

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
October 19, 2026
in राष्ट्रीय
A A
train
26
SHARES
866
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

नई दिल्ली। ट्रेन में सफर के दौरान तेज आवाज में फोन पर बात करना या बिना ईयरफोन के वीडियो और गाने चलाना अब यात्रियों को भारी पड़ सकता है. दक्षिण रेलवे ने इस तरह के व्यवहार पर रोक लगाने के लिए अपने सभी संबंधित डिवीजनों को जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है. इसका मकसद ट्रेन में सफर करने वाले सभी यात्रियों को आरामदायक माहौल देना है.

दक्षिण रेलवे के 6 अक्टूबर 2026 के निर्देश के अनुसार, यात्रियों को तेज आवाज में बात करने और फोन के स्पीकर पर गाने या वीडियो चलाने से बचने के लिए कहा जाएगा. इसके लिए रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में घोषणाएं की जाएंगी. यात्रियों को स्थानीय भाषाओं के साथ हिंदी और अंग्रेजी में भी संदेश दिया जाएगा.

इन्हें भी पढ़े

CISF

CISF का बड़ा पुनर्गठन, अब ‘डोमेन आधारित’ सुरक्षा पर जोर, 1 नवंबर से लागू होगा नया ढांचा

October 19, 2026
gold

सरकार की गोल्ड बॉन्ड स्कीम का गजब परफॉर्मेंस, हर ग्राम पर ₹9613 का मुनाफा

October 18, 2026
crpf constable

CRPF में 30 साल बाद फिर लौट सकती हैं ‘लांस नायक’ और ‘नायक’ रैंक!

October 18, 2026
पंजाब किसान

ईडब्ल्यूएस कोटे से हट सकता है कृषि आय से जुड़ा प्रावधान, क्या तैयारी कर रही सरकार?

October 18, 2026
Load More

तेज आवाज में फोन चलाने पर हो सकती है कार्रवाई

रेलवे के सुझाए गए संदेश में यात्रियों से कहा गया है कि वे यात्रा के दौरान फोन पर धीमी आवाज में बात करें और संगीत या वीडियो सुनने के लिए ईयरफोन का इस्तेमाल करें. रेलवे का कहना है कि तेज आवाज में फोन चलाने से दूसरे यात्रियों की नींद और आराम में परेशानी होती है. निर्देश में रेलवे एक्ट की धारा 145 का भी उल्लेख किया गया है. इसके तहत उपद्रव करने या दूसरे यात्रियों की यात्रा में बाधा डालने जैसे मामलों में कार्रवाई हो सकती है. निर्देश में 1,000 रुपये तक के जुर्माने और छह महीने तक की जेल का भी जिक्र है. हालांकि, किसी मामले में कार्रवाई और सजा का फैसला लागू कानूनी प्रावधानों और घटना की परिस्थितियों के अनुसार होगा.

रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में होंगी घोषणाएं

दक्षिण रेलवे ने चेन्नई, पलक्कड़, तिरुवनंतपुरम, तिरुचिरापल्ली, मदुरै और सलेम डिवीजनों के अधिकारियों को इस निर्देश पर अमल करने को कहा है. यात्रियों को जागरूक करने के लिए लाउडस्पीकर से घोषणाएं करने के साथ नोटिस भी लगाए जाएंगे. रेलवे का मानना है कि मोबाइल इंटरनेट और वीडियो ऐप के बढ़ते इस्तेमाल के कारण सार्वजनिक जगहों पर फोन के स्पीकर से तेज आवाज में कंटेंट चलाने की समस्या बढ़ी है. ऐसे में यात्रियों को दूसरों की सुविधा का ध्यान रखने के लिए जागरूक करना जरूरी है.

पुराने निर्देश में भी दी गई थी सलाह

रेलवे बोर्ड ने 23 जुलाई 2012 को भी इस तरह की शिकायतों पर निर्देश जारी किया था. उस समय रेलवे कोच, खासकर एसी डिब्बों में तेज आवाज में मोबाइल पर बात करने, लंबी बातचीत करने और तेज रिंगटोन बजाने की शिकायतें मिली थीं. रेलवे बोर्ड ने यात्रियों को फोन साइलेंट या वाइब्रेशन मोड पर रखने, धीमी रिंगटोन इस्तेमाल करने और तेज आवाज में बातचीत से बचने की सलाह दी थी.

यात्रियों को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान?

ट्रेन में सफर करते समय फोन पर बात करते हुए आवाज धीमी रखें. गाने सुनने या वीडियो देखने के लिए ईयरफोन का इस्तेमाल करें. रात के समय और एसी कोच में दूसरे यात्रियों की नींद और आराम का विशेष ध्यान रखें.

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल

तो राजनीतिक ‘फकीर’ को भ्रष्टाचार से परहेज नहीं !

April 25, 2023
campaign launched

उत्तराखंड: चमोली के सैनिक बाहुल्य गांव सवाड़ में नशा मुक्ति अभियान, सैकड़ों लोगों ने लिया संकल्प

January 16, 2026
cm Dhami

इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच संतुलन बनाते हुए विकास को आगे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता : CM धामी

August 20, 2026
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • दिल्ली की सभी लोक अदालतों में नहीं निपटेगा चालान, कैसे जानें सही कोर्ट?
  • बाबा रामदेव ने CJP के चरित्र का किया जिक्र, कहा- ‘अभी सामने आना…’
  • CM धामी ने बनबसा मिनी स्टेडियम में बैडमिंटन कोर्ट का किया शुभारंभ एवं शिलान्यास

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.