वित्त वर्ष का आखिरी महीना यानी मार्च शुरू हो चुका है। मार्च माह को वित्त वर्ष का बेहद अहम महीना कहा जाता है। इसकी वजह है कि 31 मार्च कई कामों की डेडलाइन रहती है। इन कामों में PPF और सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ा एक काम भी शामिल रहता है। अगर आप वक्त रहते इसे पूरा नहीं करते हैं तो अकाउंट इनएक्टिव होने का खतरा रहता है। आइए जानते हैं PPF, SSY से जुड़ा क्या है वह अहम टास्क…
न्यूनतम डिपॉजिट जमा करना
PPF (Public Provident Fund) और सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana), दोनों स्कीम्स के तहत खाते को चालू यानी एक्टिव/रेगुलर रखने के लिए एक वित्त वर्ष में निश्चित न्यूनतम धनराशि (Minimum Deposit) जमा करना अनिवार्य है। PPF अकाउंट के लिए यह मिनिमम डिपॉजिट एक वित्त वर्ष में 500 रुपये और सुकन्या समृद्धि स्कीम के लिए 250 रुपये है।
अगर PPF और सुकन्या समृद्धि योजना में खाता है और पूरे वित्त वर्ष के दौरान इनमें मिनिमम डिपॉजिट नहीं किया गया है तो ऐसा 31 मार्च से पहले जरूर कर लें। एक वित्त वर्ष के अंदर यह मिनिमम डिपॉजिट नहीं करने पर दोनों स्कीम्स के तहत खुले खाते इनएक्टिव हो जाते हैं। हालांकि जिन लोगों ने पहले ही PPF और सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में साल का मिनिमम डिपॉजिट कर दिया है, उन्हें 31 मार्च की डेडलाइन से परेशान होने की जरूरत नहीं है।
अगर इनएक्टिव हो जाए अकाउंट तो क्या है विकल्प
अगर PPF और सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट, मिनिमम डिपॉजिट जमा न किए जाने के चलते इनएक्टिव हो गया है तो टेंशन न लें, इसे फिर से एक्टिव करा सकते हैं। PPF खाते को फिर से एक्टिव मोड में लाने के लिए उस बैंक या पोस्ट ऑफिस में एप्लीकेशन देनी होगी, जहां PPF खाता है। इसके अलावा 50 रुपये सालाना का जुर्माना और जिस समय से अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया है, उस अवधि से लेकर 500 रुपये सालाना के हिसाब से बकाया डिपॉजिट करना पड़ेगा। साथ ही जिस साल में खाता रिवाइव करा रहे हैं, उस साल की न्यूनतम 500 रुपये की किस्त जमा करनी होगी।
SSY खाते को दोबारा चालू मोड में लाने के लिए 50 रुपये सालाना का जुर्माना और जिस समय से अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया है, उस अवधि से लेकर 250 रुपये सालाना के हिसाब से बकाया डिपॉजिट करना होगा। जिस साल में अकाउंट रिवाइव करा रहे हैं, उस साल की न्यूनतम 250 रुपये की किस्त भी जमा करनी होती है। इसके बाद ही अकाउंट फिर से एक्टिव होता है। अगर SSY अकाउंट को पेनल्टी भरकर रिवाइव नहीं किया जाता है तो फिर यह पोस्ट ऑफिस का नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट बन जाता और इसमें मौजूद कुल धनराशि पर ब्याज भी उसी हिसाब से मिलता है।