नई दिल्ली: सोने-चांदी को लेकर सरकार हर दिन नए-नए नियम बना रही है. पहले सरकार ने सोने-चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी तो अब सरकार ने चांदी के व्यापार पर बड़ा फैसला लिया है. केंद्र सरकार ने चांदी के आयात पर एक और सख्ती कर दी है. जानिए नया नियम क्या है.
विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने आज चांदी के बार यानी ईंट के दो कोड 71069221 और 71069229 को फ्री कैटेगरी से हटाकर वर्जित कैटेगरी में डाल दिया है. मतलब अब कोई भी कारोबारी सीधे बाहर से चांदी की ईंट नहीं मंगा सकता.
अब चांदी सिर्फ तीन रास्तों से ही आएगी
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के नामित बैंक डीजीएफटी की नामित एजेंसियां या इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी यानी IFSCA से मंजूर योग्य जौहरी, जो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (IIBX) के जरिए आयात करेंगे.
तुरंत लागू हो गया है फैसला
बता दें कि यह फैसला तुरंत लागू हो गया है. यह कदम ऐसे समय आया है, जब बस चार दिन पहले ही सरकार ने सोने और चांदी पर इम्पोर्ट ड्यूटी 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत की थी.
गौरतलब है कि साल 2025 में भारत ने 9.2 अरब डॉलर की चांदी मंगाई थी, जो 2024 से 44 प्रतिशत ज्यादा है. चांदी के दाम भी एक साल में लगभग तीन गुना बढ़कर 2.43 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गए हैं.
चांदी का आयात हर तरह से कम करना चाहती है सरकार
व्यापार घाटा भी 333 अरब डॉलर के रिकॉर्ड पर है और रुपए पर भारी दबाव है. यही वजह है कि सरकार चांदी का आयात हर तरह से कम करना चाहती है. पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की थी, ताकि विदेशी मुद्रा का खर्च रोका जा सके.







