Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home राष्ट्रीय

ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के कितने दिनों बाद नहीं कटता चालान?

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
March 22, 2025
in राष्ट्रीय
A A
Driving License
26
SHARES
878
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

नई दिल्ली: ड्राइविंग लाइसेंस एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, जो किसी व्यक्ति को वाहन चलाने की कानूनी अनुमति देता है.किसी भी तरह का व्हीकल चलाने के लिए DL जरूरी होता है. मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के मुताबिक, ड्राइविंग लाइसेंस की एक वेलिडिटी होती है. इसके बाद उसे रिन्यू करवाना पड़ता है. रिन्यू न कराने पर जुर्माना भी देना पड़ता है.

आइए जानते हैं कैसे बनता है ड्राइविंग लाइसेंस? कौन से डॉक्युमेंट की जरूरत पड़ती है? लर्निंग लाइसेंस किसे कहते हैं और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? DL एक्सपायर होने के कितने दिनों बाद चालान नहीं कटता? लाइसेंस रिन्यू कराने का ऑनलाइन प्रोसेस क्या है:-

इन्हें भी पढ़े

brics summit

जी-7 देशों की अर्थव्यवस्था हलकान… BRICS नया सुल्तान

September 10, 2026
brics delhi

BRICS सम्मेलन: सुरक्षा का अभेद्य किला बना दिल्ली, सुरक्षा एजेंसियों ने तैयार किया ‘सुपर प्लान’

September 10, 2026
Prime Minister Modi

जन-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ BRICS सहयोग को नई दिशा देंगे प्रधानमंत्री मोदी

September 10, 2026
PM modi

पीएम मोदी के राजनीति में 25 साल पर बीजेपी का संकल्प प्लान तैयार!

September 9, 2026
Load More

DL क्या होता है?

ड्राइविंग लाइसेंस एक कानूनी दस्तावेज है, जो यह साबित करता है कि आपके पास गाड़ी चलाने का अधिकार है. ये रिजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी(RTA) या रिजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस(RTO) की ओर से जारी किया जाता है. ड्राइविंग लाइसेंस में इसके होल्डर की फोटो, डिटेल और एक यूनीक रजिस्ट्रेशन नंबर (URN) होता है.

कितने तरह के होते हैं लाइसेंस?

भारत में ड्राइविंग लाइसेंस 3 तरह के होते हैं:-

  • लर्निंग लाइसेंस: यह एक अस्थायी लाइसेंस है, जो आपको गाड़ी चलाना सीखने की परमिशन देता है.
  • परमानेंट लाइसेंस: यह स्थायी लाइसेंस है, जो आपको सड़क पर गाड़ी चलाने की परमिशन देता है.
  • कमर्शियल लाइसेंस: यह उन लोगों के लिए है, जो व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए गाड़ी चलाते हैं.

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
bjp-rss

संघ की शिकायत…बीजेपी के लिए नई नसीहत!

June 16, 2024
Central Vista

संसद भवन तो बन गया, अभी क्या-क्या बनना बाकी है?

May 28, 2023
संसद के नज़दीक आत्मदाह

संसद के नज़दीक आत्मदाह की कोशिश करने वाले शख़्स पर दिल्ली पुलिस ने क्या कहा?

December 26, 2024
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • जी-7 देशों की अर्थव्यवस्था हलकान… BRICS नया सुल्तान
  • उत्तराखंड में कैसे हैट्रिक लगाएगी बीजेपी? नितिन नवीन ने बताया प्लान
  • बिहार कांग्रेस के 29 नेताओं को कारण बताओ नोटिस, जानिए मामला

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.