Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home दिल्ली

कर्मचारी की मौत के बाद दूसरी पत्नी का बच्चा अनुकंपा नियुक्ति का पात्र : सुप्रीम कोर्ट

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
February 25, 2022
in दिल्ली
A A
Supreme court
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

नई दिल्ली l सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि मृतक कर्मचारी की दूसरी पत्नी से पैदा हुआ बच्चा अनुकंपा नियुक्ति का पात्र है. कोर्ट का मानना था कि कानून के आधार वाली किसी नीति में वंश सहित अन्य आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए. शीर्ष अदालत ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति अनुच्छेद 16 (Article 16) के तहत संवैधानिक गारंटी का अपवाद है, लेकिन अनुकंपा नियुक्ति की नीति संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुरूप होनी चाहिए.

क्या है मामला
न्यायमूर्ति यूयू ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति पीएस नरसिंह की पीठ ने अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में एक बड़ा निर्णय दिया है. कोर्ट ने 18 जनवरी 2018 के पटना उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि मुकेश कुमार की अनुकंपा नियुक्ति पर योजना के तहत केवल इसलिए विचार करने से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वह दूसरी पत्नी का बेटा है. रेलवे की मौजूदा नीति के अनुसार उसके मामले पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है.

इन्हें भी पढ़े

CM Rekha Gupta

सीएम रेखा गुप्ता ने चार ऐतिहासिक योजनाएं राष्ट्र को समर्पित कीं

March 2, 2026
CBI

दिल्ली आबकारी केस : CBI ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में दी चुनौती!

March 2, 2026
Chief Minister Rekha Gupta

दिल्‍ली की बेटियों को मिलेंगे 1 लाख रुपये, माननी होंगी बस ये शर्तें

March 1, 2026
health scheme

एमसीडी हेल्थ स्कीम लागू, पर कर्मचारियों को नहीं मिल रहा लाभ

March 1, 2026
Load More

क्या थी कोर्ट की टिप्पणी
तीन जजों की पीठ ने कहा, ‘अधिकारियों को यह परखने का अधिकार होगा कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कानून के अनुसार अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है या नहीं. आवेदन पर विचार करने की प्रक्रिया आज से तीन महीने की अवधि के भीतर पूरी कर ली जाएगी.’कोर्ट ने कहा, ‘कानून के आधार वाली अनुकंपा नियुक्ति की नीति में वंशानुक्रम सहित अनुच्छेद 16(2) में वर्णित किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए. इस संबंध में, ‘वंश’ को किसी व्यक्ति के पारिवारिक मूल को शामिल करने के लिए समझा जाना चाहिए.”

क्या थी याचिकाकर्ता की मांग
शीर्ष अदालत ने मामले के इन तथ्यों का उल्लेख किया कि जगदीश हरिजन 16 नवंबर, 1977 को नियुक्त भारतीय रेलवे का कर्मचारी था. अपने जीवनकाल में उसकी दो पत्नियां थीं. गायत्री देवी उसकी पहली पत्नी थी और कोनिका देवी दूसरी पत्नी थी. याचिकाकर्ता मुकेश कुमार दूसरी पत्नी से पैदा हुआ पुत्र है. हरिजन की 24 फरवरी 2014 को सेवा में रहते मृत्यु हो गई थी. उसके तुरंत बाद गायत्री देवी ने 17 मई 2014 को एक आवेदन देकर अपने सौतेले बेटे मुकेश कुमार को योजना के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने की मांग की.

क्यों खारिज हुआ आवेदन
केंद्र ने 24 जून 2014 को आवेदन खारिज कर दिया और कहा कि कुमार दूसरी पत्नी का बेटा होने के नाते ऐसी नियुक्ति का हकदार नहीं है. केंद्रीय प्रशसनिक अधिकरण और पटना उच्च न्यायालय में दायर याचिकाएं भी बाद में खारिज हो गईं. जिसके बाद मामला शीर्ष अदालत तक पहुंचा. मामले में अधिवक्ता मनीष कुमार सरन ने याचिकाकर्ता की ओर से और अधिवक्ता मीरा पटेल ने केंद्र की ओर से दलीलें रखीं.

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
delhi pollution

कैसे रुके प्रदूषण

November 9, 2023
mulayam-singh

भाजपा नेताओं का मुलायम प्रेम

October 15, 2022
COP27

COP27: सफलता की कम उम्मीद के साथ शुरू हुआ संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन

November 18, 2022
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • उत्तराखंड में वृद्ध महिलाओं को मिलेगा ‘दादी-नानी योजना’ का सहारा!
  • तेल के दाम बढ़ने को लेकर टेंशन में दुनिया!
  • पत्नी की अश्लील तस्वीर और फोन नंबर इंटरनेट पर डाला, लगाई ऑनलाइन बोली

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.