प्रकाश मेहरा
नई दिल्ली। देश में लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में एक तरफ़ बीजेपी 400 पार करने की बात कर रही है तो दूसरी तरफ़ विपक्षी गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत NDA को रोकने में लगा दी है. इसी बीच अगर हम देश में कुछ कानूनों की तरफ़ ध्यान दें तो CAA संसद में पारित हुए करीब पांच साल बीत चुके हैं अब केंद्र सरकार आगामी लोकसभा चुनाव से पहले CAA लागू करने जा रही है सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि सोमवार यानी आज रात तक CAA यानि नागरिक (संसोधन) अधिनियम के नियमों का नोटिफिकेशन आ सकता है.इसके बाद आज से देश में नागरिकता संसोधन कानून लागू हो जायेगा.
क्या है CAA?
CAA यानि नागरिक (संसोधन) अधिनियम 2019 ये एक ऐसा कानून है जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले तीन पडोसी देश पाकिस्तान,बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आये हिन्दू,सिख,बौद्ध,जैन,ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणर्थियों को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी.लम्बे समय से भारत में शरण लेने वालों को इससे बड़ी राहत मिलेगी.
गृहमंत्री अमित शाह का बयान!
गृहमंत्री अमित शाह अपने चुनावी भाषणों में कई बार नागरिकता संसोधन कानून को लागु करने कि बात कर चुके हैं उन्होंने ऐलान किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जायेगा.ऐसे में सूत्रों का कहना है कि गृहमंत्री की तरफ से इसे लागू करने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है.
2019 में केंद्र सरकार ने कानून में किया संसोधन
साल 2019 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने नागरिकता कानून में संसोधन किया था इसमें अफगानिस्तान ,पकिस्तान ,बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले छ अल्पसंख्यकों (हिन्दू,सिख,ईसाई,जैन,बौद्ध और पारसी) को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था.नियमों के मुताबिक नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के हाथों में होगा.
तीन मुस्लिम देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता
CAA यानि नागरिक (संसोधन) अधिनियम के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर तीन मुस्लिम बहुल पडोसी मुल्कों से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है.केंद्र सरकार ने CAA से सम्बंधित एक वेब पोर्टल भी तैयार कर लिया है, जिसे नोटिफिकेशन के बाद लॉन्च किया जायेगा.तीन मुस्लिम बहुल पडोसी मुल्कों से आने वाले वहां के अल्पसंख़्यकों को इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सरकारी जाँच पड़ताल के बाद उन्हें कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी. इसके लिए बांग्लादेश,पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आये विस्थापित अल्पसंख़्यकों को कोई दस्तावेज देने की जरुरत नहीं होगी.