वाराणसीः उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील ने कोर्ट में ऐप्लीकेशन दिया है। मुस्लिम पक्ष मस्जिद के भीतर वीडियोग्राफी का विरोध कर रहा है। इसी क्रम में मुस्लिम पक्ष के वकील अभय यादव ने कोर्ट में ऐप्लीकेशन डालकर एडवोकेट कमिश्नर बदलने की मांग की है। यादव का आरोप है कि कमिश्नर निष्पक्षता के साथ काम नहीं कर रहे हैं। यादव ने कहा कि मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी का कोई आदेश नहीं है बल्कि बैरिकेडिंग के बाहर चबूतरे की वीडियोग्राफी की जानी थी।
यादव की याचिका पर शनिवार दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। उन्होंने कहा कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा, वह उन्हें मंजूर होगा। बता दें कि शुक्रवार को कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के नेतृत्व में ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी होनी थी लेकिन स्थानीय मुस्लिमों के विरोध के कारण टीम बिना वीडियोग्राफी किए वापस लौट गई। मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत भी होने लगी है। एआईएमएआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इसे कानून का उल्लंघन करने वाला बताया है।
बता दें कि ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी का विवाद पिछले साल शुरू हुआ था, जब कुछ महिलाओं ने श्रृंगार गौरी में पूजा-पाठ करने की अनुमति के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने सही स्थिति का पता लगाने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे और वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया था। इसके लिए अजय मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर बनाया गया था, जिनके नेतृत्व में सर्वे किया जाना है।