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Home राष्ट्रीय

इनकम टैक्‍स से मिला आपको भी नोटिस? कहीं फेक तो नहीं… ऐसे करें तुरंत जांच

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
May 27, 2024
in राष्ट्रीय, व्यापार
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income tex
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नई दिल्ली: आयकर विभाग (Income Tax Department) से नोटिस आने से लोग घबरा जाते हैं और अक्‍सर गलतियां कर बैठते हैं. इनकम टैक्‍स से नोटिस (IT Notice) आने पर आपको उसे ध्‍यान से समझना चाहिए. क्‍योंकि आजकल फेक टैक्‍स नोटिस भी भेजा जा रहा है. इनकम टैक्‍स नोटिस को लेकर खूब फर्जीवाड़ा (Fake Tax Notice) हो रहा है. स्क्रूटिनी सर्वे टैक्स डिमांड से जैसे नाम पर नोटिस भेज कर लोगों के साथ ठगी की जा रही है और लाखों रुपये ऐंठा जा रहा है.

कुछ लोगों के पास ऐसे मेल आए जिसमें ये दावा किया गया था कि इनकम टैक्‍स डिपॉर्टमेंट ने उन्‍हें एक नोटिस भेजा है, जिसमें उन्‍हें अपने टैक्स का भुगतान जल्द से जल्द करने के लिए कहा गया था, वरना उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा और इसके साथ में एक पेमेंट लिंक भी शेयर किया गया था, ताकि लोग घबराकर जल्‍द से जल्‍द स्‍कैमर्स को पैसे भेज दें.

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इस कारण अब आपको यह जान लेना चाहिए कि इनकम टैक्‍स का नोटिस जो आपके पास आया है, क्या उसे वाकई आयकर विभाग ने भेजा है या कोई साइबर फ्रॉड का हिस्सा है? इसके लिए जरूरी है कि नोटिस की सत्यता की जांच कर लें. इनकम टैक्‍स डिपॉर्टमेंट ने भी इस संदर्भ में गाइडलाइन जारी किया है. साथ ही लोगों को भी आगाह रहने की जरूरत है. जब भी उन्हें कोई भी नोटिस मिले तब उसे पूरे ध्यान जांच करनी चाहिए.

क्‍या-क्‍या देखना चाहिए?

डीआईएन नंबर (DIN Number) जितने कंप्यूटर जेनरेटेड दस्तावेज होते हैं, उनपर एक विशिष्ट संख्या होती है जिसे डीआईएन नंबर कहते हैं. यह 1 अक्टूबर 2019 से लागू है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 14 अगस्त 2019 को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसका उद्देश्य आयकर विभाग के दस्तावेज में ट्रांसपेरेंसी लाना था. यह नंबर इनकम टैक्‍स के पोर्टल पर भी नजर आएगा.

आप पोर्टल पर भी भेजे गए नोटिस की जांच कर सकते हैं. वहीं आपको  @incometax.gov.in डॉमेन भी देखना चाहिए. कुछ मामलों में इनकम टैक्‍स डिपॉर्टमेंट के अधिकारी सेक्‍शन 131 और 133 के तहत नोटिस जारी करते हैं. आईटी डिपॉर्टमेंट की ओर से भेजे गए टैक्‍स नोटिस में किसी भी तरह का पेमेंट लिंक नहीं दिया जाता है और आईटी डिपॉर्टमेंट के डोमेन से सेंड किया जाता है.

पोर्टल पर कैसे करें फेक नोटिस की जांच?

  • सबसे पहले इनकम टैक्‍स डिपॉर्टमेंट के ई फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और ‘अथेंटिफिकेशन नोटिस/ऑर्डर इश्‍यू बाई ITD’ बटन पर टैब करें.
  • नए विंडो पर आपको डीआईएन या पैन नंबर एंटर करना होगा. फिर ओटीपी के माध्‍यम से अथेंटिफिकेशन की जांच कर सकते हैं.
  • अगर टैक्‍स डिपॉर्टमेंट की ओर से नोटिस नहीं भेजा गया है तो डीआईएन नंबर इनवैलिड हो जाएगा. इसका मतलब है कि नोटिस फेक है.

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