Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home राज्य

हाईकोर्ट बोले-भारत में धर्मांतरण की आजादी, लेकिन देने होंगे ठोस सबूत!

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
April 13, 2024
in राज्य
A A
court
15
SHARES
487
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि भारत में लोगों को अपना धर्म बदलने की स्वतंत्रता है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि धर्मातरण के लिए इस बात के प्रयाप्त सबूत दिखाने होगे, जिससे कि यह साफ पता चल सके कि यह स्वैच्छिक है। जस्टिस प्रशांत कुमार ने अपने एक आदेश में कहा है कि सिर्फ इतना कहना धर्मांतरण के लिए प्रयाप्त नहीं है कि कोई व्यक्ति सिर्फ मौखिक या लिखित रूप से इसकी घोषणा कर दे कि वह स्वेच्छा से धर्मांतरण कर रहा है। इसके लिए विश्वसनीय सबूत होना चाहिए।

कोर्ट के 8 अप्रैल के अपने आदेश में कहा, “भारत में किसी को भी धर्म परिवर्तन करने की आजादी है। मौखिक या लिखित रूप से कह देने भर से इसे वैध नहीं माना जाएगा। धर्मांतरण की इच्छा का विश्वसनीय प्रमाण आवश्यक है।” कोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन के बारे में संबंधित अधिकारियों को विधिवत सूचित किया जाना चाहिए ताकि परिवर्तन सभी सरकारी रिकॉर्ड और सरकार द्वारा जारी पहचान पत्रों में दिखाई दे।

इन्हें भी पढ़े

भू-माफिया

उत्तराखंड में बड़ा खेल, जाति छिपाकर बेच दी 1.170 हेक्टेयर जमीन

April 4, 2026
getting rewards for giving garbage

प्लास्टिक बोतल दो, इनाम लो! कचरा देने पर मिल रहा रिवॉर्ड, जानिए क्या है ये अनोखी पहल?

April 3, 2026
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय

BHU में जाति पूछकर सपा नेता ने ब्राह्मण छात्र को थप्पड़ मारा, केस दर्ज

April 2, 2026
aawas yojana

जिन्हें तकनीकी वजहों से PM आवास नहीं मिला, वे इस योजना से पूरा कर रहे घर का सपना

April 1, 2026
Load More

कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति धर्मांतरण कराता है तो इसकी जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा, “धर्मांतरण कानूनी होना चाहिए ताकि नया धर्म देश भर में सभी सरकारी आईडी पर दिखाई दे। इसके बाद इसके व्यापक प्रचार के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन दिया जाना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सार्वजनिक रूप से भी धर्मांतरण कराने से आपत्ति नहीं है। साथ इससे यह भी पता चलेगा कि धोखाधड़ी या अवैध तरीके से किसी का धर्मांतरण नहीं हुआ है।”हाईकोर्ट ने कहा है कि अखबार के विज्ञापन में नाम, उम्र और पता की पूरी जानकारी होनी चाहिए।

इलहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आधिकारिक राजपत्र के जरिए किसी व्यक्ति या उसके परिवार के धर्मांतरण की सूचना तभी देनी चाहिए जब संबंधित सरकारी विभाग इसकी पूरी तरह से जांच कर लेता है। कोर्ट ने कहा कि उचित जांच होने के बाद ही धर्म परिवर्तन को राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक व्यक्ति द्वारा एक महिला से शादी करने के बाद उसके खिलाफ दायर मामले को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। पुरुष पहले दूसरे धर्म का था। महिला के पिता ने आरोपी पर उनकी बेटी का अपहरण, धमकी, बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO अधिनियम) से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया था। अदालत ने पहले महिला की उम्र का पता लगाने के लिए उसका हाईस्कूल सर्टिफिकेट पेश करने का आदेश दिया था। अदालत ने इस दलील पर भी ध्यान दिया जिसमें मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर शादी के समय महिला के बालिग होने की जानकारी है। अदालत को यह भी बताया गया कि आरोपी ने स्वेच्छा से अपनी पत्नी का धर्म अपना लिया था।

इसके बाद कोर्ट के सामने यह सवाल खड़ा हो गया कि आरोपी ने स्वेच्छा से घर्मांतरण करवाया था या फिर केवल कानूनी बाधाओं को दूर करने के लिए या दबाव में किया गया था। राज्य सरकार के वकील को यह सत्यापित करने के लिए समय दिया कि क्या धार्मिक रूपांतरण केवल विवाह के लिए किया गया था या नहीं।

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
सरकारी कर्मचारी

आखिर कब लागू होगा ये कानून, जिससे कर्मचारियों को मिलेगा आराम!

May 8, 2023

चुनाव से पहले राजस्थान में और गर्माएगी सियासत!

July 6, 2023
World Human Rights Day

विश्व मानवाधिकार दिवस 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन में देशभर से जुटे प्रतिनिधि

December 11, 2025
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • ट्रंप को बड़ा झटका, ईरान ने मिसाइल से मार गिराए दो मिलिट्री जेट
  • AC कर रहा जेब खाली? अपनाएं ये 7 स्मार्ट तरीके और बिजली के बिल को करें आधा
  • स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में नया खेल! सामने आया नया रास्ता

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.