नई दिल्ली: पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के तहत पेंशन निकासी के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। प्राधिकरण की ओर से निकासी प्रावधानों को लेकर एक नया नियम जारी किया है।पीएफआरडीए के अनुसार, नए नियमों के तहत अब कोई भी एनपीएस खाते से आंशिक तौर पर 25 फीसदी से ज्यादा का अमाउंट नहीं निकाल सकता है। नया नियम 1 फरवरी 2024 से लागू कर दिए जाएंगे।
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण की ओर से जारी नए नियम के अनुसार, एनपीएस में निवेश करने वाले निवेशकों को नियोक्ता के योगदान को छोड़कर अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते में पच्चीस प्रतिशत से अधिक योगदान निकालने की अनुमति नहीं होगी।
जारी किए गए नियमों के मुताबिक, आंशिक निकासी के लिए सब्सक्राइबर्स को सेंट्रल रिकॉर्ड-कीपिंग एजेंसी के पास विथड्रॉल रिक्वेस्ट फॉर्म और सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा। उसके बाद ही वह पैसे को निकाल सकता है।
कब कर सकते हैं NPS से निकासी?
एनपीएस से पैसा निकालने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। केवल उसी आधार पर आपको अपने पेंशन खाते से पैसा निकालने की अनुमति मिलेगी।
- बच्चों की पढ़ाई या शादी के लिए
- घर खरीदने के लिए
- मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में
- दुर्घटना की स्थिति में विकलांगता या अक्षमता की स्थिति में
- कौशल विकास के लिए खर्च होने वाले रुपये के लिए
स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करने के लिए
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आंशिक निकासी को लेकर अन्य शर्तें
- खाता खोलने से लेकर सब्सक्राइबर तीन साल तक इसमें सदस्य होना चाहिए।
- 25 फीसदी से ज्यादा इस खाते के तहत आंशिक तौर पर निकासी नहीं की जा सकती है।
- एनपीएस खाताधारकों को अधिकतम तीन बार ही अकाउंट से आंशिक निकासी की अनुमति दी जाती है।
- दूसरी बार निकासी के समय अधिकतम राशि का निर्धारण सिर्फ उसी रकम के आधार पर किया जाएगा, जो सब्सक्राइबर ने पहली निकासी के बाद जमा की होगी।
- इसी तरह, तीसरी बार निकासी के लिए अधिकतम राशि का निर्धारण उस रकम के आधार पर किया जाएगा, जो सब्सक्राइबर ने दूसरी निकासी के बाद जमा की होगी।