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श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका खारिज की

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
July 4, 2025
in राज्य
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श्री कृष्ण जन्मभूमि
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सतीश मुखिया


मथुरा /प्रयागराज। मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह से जुड़ी संपत्ति को विवादित घोषित करने से इनकार कर दिया। कोर्ट के इस फैसले से हिंदू पक्षकारों को झटका लगा है। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की अदालत ने वादी महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से दाखिल अर्जी खारिज कर दी।श्रीकृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह मामले में शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में शाही ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इससे पहले कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। साथ ही निर्णय के लिए चार जुलाई की तारीख नियत की थी।

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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मांग की है कि शाही ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित किया जाए, जैसा कि बाबरी मस्जिद प्रकरण में किया गया था।साथ ही दावा किया था कि मथुरा की शाही मस्जिद भी श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मूल गर्भगृह को तोड़कर ही बनाई गई है। हालांकि हिंदू पक्ष की इस मांग पर मुस्लिम पक्ष ने विरोध जताया था। साथ ही कोर्ट में लिखित आपत्ति भी दाखिल की थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की कोर्ट ने शाही ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

हिंदू पक्ष का दावा- मस्जिद की जगह पहले मंदिर था
हिंदू पक्ष ने याचिका में कहा था- शाही ईदगाह की जगह पहले मंदिर था। वहां पर मस्जिद होने का कोई भी साक्ष्य आज तक मुस्लिम पक्ष कोर्ट में पेश नहीं कर सका। जिसे मस्जिद कहा जा रहा है, उस की दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक चिह्न मौजूद हैं।किसी की जमीन पर अतिक्रमण करके बैठ जाने से, वह जमीन उसकी नहीं हो जाती है। न ही जमीन से जुड़ी खसरा-खतौनी में मस्जिद का नाम है। न नगर निगम में कोई रिकॉर्ड है और न ही टैक्स दिया जा रहा है। यहां तक की बिजली चोरी की रिपोर्ट भी शाही ईदगाह प्रबंध कमेटी के खिलाफ हो चुकी है। फिर इसे मस्जिद क्यों कहा जाए? जो प्रकरण अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का था। ठीक वही मामला मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का है। कोर्ट ने अयोध्या मामले में अपना निर्णय देने से पहले बाबरी मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित किया था, इसलिए मस्जिद को भी विवादित ढांचा घोषित किया जाए।

मुस्लिम पक्ष ने कहा था- 400 सालों से यह शाही ईदगाह
मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति में कहा था- हिंदू पक्ष की मांग सरासर गलत है। 400 सालों से यह शाही ईदगाह है, इसलिए इसे विवादित ढांचा घोषित करने की मांग कठोर दंड के साथ खारिज किया जाना चाहिए।

याचिका खारिज होने का दुख : दिनेश फलाहारी
हिंदू पक्ष की याचिका खारिज होने पर श्री कृष्णा जन्मभूमि मंदिर केस के याचिका कर्ता दिनेश फलाहारी ने दुखी हो कर कहा कि कुछ लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए गलत एप्लीकेशन लगा देते हैं, जबकि इनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है कि जब तक वरशिप एक्ट पर फैसला नहीं आ जाता है तब तक किसी भी प्रकार का निचली अदालत कृष्ण जन्म इंसान से संबंधित आदेश नहीं दे सकती, उन्होंने बताया कि न्यायालय में उन्होंने प्राचीन साक्ष्य जमा कर दिए हैं, पुरानी खतौनी नकल, पुरानी खेवट की नकल,पानी का बिल, बिजली का बिल, रेलवे का मुआवजा, खसरा खतौनी की नकल पंडित दिनेश फलाहारी ने बताया कि मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि यदि वहां पर विवादित ढांचा घोषित कर देंगे तो मुस्लिम पक्ष नमाज कहां पड़ेंगे,आज हिंदू पक्ष की याचिका का खारिज हो गई है। आज हमको बहुत दुख है।

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