शिमला। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता (Model Code of Conduct) के कारण अब प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना (Indira Gandhi Pyari Behna Sukh Samman Nidhi Yojana) के फार्म नहीं भरे जा सकेंगे। चुनाव आयोग का साफ निर्देश है कि जिस योजना या कार्य में नए लाभार्थियों को जोड़ा जाना है, उसे शामिल नहीं किया जा सकता।
ऐसे में सुक्खू सरकार (Sukhu Government) द्वारा लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) से ठीक पहले महिलाओं को 1500 रुपये प्रदान करने की घोषणा और योजना को अधिसूचित करने के बाद नए लाभार्थियों को छह जून को आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही लाभ मिल सकेगा।
कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव (Assembly Election) से पहले दी अपनी गारंटियों के तहत 18 वर्ष से अधिक की महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाने का वादा किया था। लाहुल स्पीति से 25 फरवरी को इस योजना को शुरू करने के बाद सभी जिलों में इसे लागू करने को स्वीकृति प्रदान की थी।
उसके बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि किसी भी योजना और कार्य में नए लाभार्थियों को शामिल नहीं किया जा सकता है। ऐसे में इसके फार्म नहीं भरे जा सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करने कहो कहा है।