Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home राज्य

अगर पति या पत्नी संबंध बनाने से कर दे इनकार, तो…HC ने क्या कहा

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
June 20, 2023
in राज्य
A A
court
815
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

एक पति या पत्नी द्वारा शारीरिक संबंध से इनकार करना हिंदू विवाह अधिनियम -1955 के तहत क्रूरता है, लेकिन आईपीसी की धारा 498ए के तहत नहीं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महिला द्वारा पति और उसके माता-पिता के खिलाफ लगाई गई याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि हां पति या पत्नी द्वारा लंबे समय तक शारीरिक संबंध नहीं बनाना हिंदू विवाह अधिनियम -1955 के तहत क्रूरता है। लेकिन आईपीसी की धारा 498ए के तहत नहीं।

जानें क्या है मामला?

इन्हें भी पढ़े

CM Dhami

उत्तराखंड कैबिनेट ने अदाणी पावर को थर्मल प्लांट लगाने की मंजूरी दी, प्रदेश में मजबूत होगी बिजली आपूर्ति

August 25, 2026
Shivraj Singh Chouhan

हरिद्वार में संतों की बैठक में ‘चुनाव’ पर चर्चा, शिवराज सिंह ने बार-बार होने वाले चुनावों को विकास में बताया बाधा

August 25, 2026
tractor

ट्रैक्टर खरीदने पर 2.45 लाख रुपये की सब्सिडी, जानें तरीका

August 25, 2026
cm samrat chaudhary

सम्राट चौधरी का बड़ा फैसला, BPSC के परीक्षा नियंत्रक को सस्पेंड करने का आदेश

August 24, 2026
Load More

दरअसल, व्यक्ति की पत्नी ने 2020 में झूठा दहेज का क्रिमिनल केस दर्ज कराया था। इसके बाद पति ने खुद और माता -पिता के खिलाफ IPC की धारा 498A और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के तहत दायर चार्जशीट को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद उसने अदालत में दलील दी। दलील सुनने के बाद जस्टिस एम. नागप्रसन्‍ना ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ इकलौता आरोप यह है कि वह एक विशेष आध्यात्मिक विचार को मानता है। उसका विश्वास है कि ‘प्रेम का मतलब शारीरिक संबंध बनाना नहीं, यह आत्मा से आत्मा का मिलन होना चाहिए।

शख्स ने शादी के बाद संबंध बनाने की इच्छा जाहिर नहीं की

अदालत ने पाया कि पति ने शादी के बाद कभी भी पत्नी से शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा नहीं जाहिर की थीं जो कि निस्संदेह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 (1) (ए) के तहत विवाह को पूरा करने के चलते क्रूरता’ कहा जाएगा।’ लेकिन यह धारा 498ए के तहत परिभाषित क्रूरता के दायरे में नहीं आता है।

महिला केवल 28 दिन तक ससुराल में रही

इस कपल ने 18 दिसंबर 2019 को शादी की थी, लेकिन पत्नी सिर्फ 28 दिन ससुराल में ही रही। उसने 5 फरवरी, 2020 को धारा 498ए और दहेज अधिनियम के तहत पुलिस शिकायत दर्ज की। उसने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 (1) (ए) के तहत पारिवारिक अदालत के समक्ष एक मामला भी दायर किया, जिसमें क्रूरता के आधार पर विवाह को रद्द करने की मांग की गई, जिसमें कहा गया कि विवाह संपन्न नहीं हुआ था। इसके बाद 16 नवंबर, 2022 को शादी रद्द कर दी गई थी।

पत्नी ने शादी रद्द होने के बाद भी मुकदमा को आगे बढ़ाने का फैसला किया

शादी खत्म होने के बावजूज पत्नी ने आपराधिक मामले को आगे बढ़ाने का फैसला किया। हाईकोर्ट ने कहा कि आपराधिक कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है अन्यथा यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
India air defense

S-400, पृथ्वी, आकाश…भारत का अभेद्य रक्षा कवच, जिससे टकराने की हिम्मत किसी की नहीं !

May 8, 2025

GST कलेक्शन ने रचा नया इतिहास, अप्रैल में सरकार की हुई रिकॉर्ड तोड़ कमाई !

May 1, 2025
population

केंद्र सरकार कराएगी जाति जनगणना, मूल जनगणना के साथ होगा ऐतिहासिक कदम !

April 30, 2025
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • उत्तराखंड कैबिनेट ने अदाणी पावर को थर्मल प्लांट लगाने की मंजूरी दी, प्रदेश में मजबूत होगी बिजली आपूर्ति
  • मोदी कैबिनेट में आएंगे युवा चेहरे? इन राज्यों से बन सकते हैं नए मंत्री, क्या होंगे समीकरण
  • UN चीफ बोले- चीन-अमेरिका नहीं थोप सकते मनमानी, भारत का बढ़ रहा दबदबा

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.