नई दिल्ली।आम लोगों के लिए टैक्सेशन व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए आयकर विभाग ने सोमवार को टैक्स कैलकुलेटर (Tax Calculator) का फीचर जारी कर दिया है। इससे लोगों को यह समझने में मदद मिलेगी कि उन्हें कितना टैक्स देना होगा। इससे इस बात को समझने में भी मदद मिलेगी कि नई टैक्स व्यवस्था में घोषित नई आयकर प्रणाली (New Tax Regime) उसके लिए अच्छी है या पुरानी बेहतर है।
आयकर विभाग के पोर्टल पर इस टैक्स कैलकुलेटर को लाइव कर दिया गया है। आयकर विभाग ने एक ट्वीट में इसकी जानकारी दी है। ट्वीट में कहा गया है कि धारा 115BAC के अनुसार व्यक्ति/एचयूएफ/एओपी/बीओआई/कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (एजेपी) के लिए पुरानी कर व्यवस्था की तुलना में नई कर व्यवस्था की जांच करने के लिए एक टैक्स कैलकुलेटर को अब आईटी पोर्टल पर एक्सेस किया जा सकता है।
क्या हैं इस टूल की खूबियां
आयकर कैलकुलेटर एक ऑनलाइन टूल है, जो केंद्रीय बजट 2023-24 की घोषणा के आधार पर किसी व्यक्ति की आय के आधार पर करों का मूल्यांकन करने में मदद करता है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स नियमों के अंतर्गत कर योग्य आय वाले व्यक्तियों को अपनी वार्षिक आय के एक हिस्से का भुगतान करना पड़ता है।
बदल गए हैं टैक्स स्लैब
1 अप्रैल, 2023 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बजट की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई आयकर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था घोषित किया था। हालांकि, नागरिकों के पास पुरानी कर व्यवस्था को चुनने का विकल्प रहेगा। घोषणा के अनुसार, नई व्यवस्था को चुनने वाले करदाताओं को 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
बजट में घोषित नई आयकर रिजीम में 50,000 रुपये की मानक कटौती की भी अनुमति दी गई है, जो पहले से ही पुरानी कर व्यवस्था में उपलब्ध है। बजट में मूल छूट सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है। पुरानी कर व्यवस्था में 2.5 लाख रुपये की मूल छूट सीमा है।
टैक्स की इतनी होगी बचत
इस कदम से उन लोगों को 33,800 रुपये की बचत होगी, जो सालाना 7 लाख रुपये तक कमाते हैं और नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं। 10 लाख रुपये तक की आय वालों को 23,400 रुपये की बचत होगी और 15 लाख रुपये तक की आय वालों को 49,400 रुपये की बचत होगी।