वाराणसी। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल की है। पीठ ने इस मामले को इससे जुड़े पहले के संबंधित मामलों के साथ जोड़ दिया।
सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र की पीठ हाईकोर्ट के 19 दिसंबर के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि वाराणसी सिविल कोर्ट में लंबित हिंदू पक्षों की याचिकाएं पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के अनुसार वर्जित नहीं हैं।