Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home राष्ट्रीय

न्यू इनकम टैक्स बिल कल संसद में होगा पेश, करदाताओं को मिलेगी राहत

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
July 21, 2025
in राष्ट्रीय, व्यापार
A A
loksabha
15
SHARES
487
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार 21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में करीब 14 विधेयकों को पारित कराने की तैयारी में है. इसमें सबसे महत्वपूर्ण विधेयक नया आयकर कानून यानी न्यू टैक्स बिल है. इस विधेयक से जुड़ी प्रवर समिति की रिपोर्ट लोकसभा में सोमवार को पेश होगी.इसके बाद सदन में मंगलवार को विधेयक पेश कर चर्चा की संभावना है. नया बिल टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न फाइलिंग को आसान बनाएगा. वहीं टीडीएस-टीसीएस की कटौती भी सरल होगी. जो लोग टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, वो महज एक सिंपल फॉर्म के जरिये ही रिटर्न दाखिल कर पाएंगे.

नए आयकर अधिनियम के जरिये सरकार 64 साल पुराने इनकम टैक्स कानून में बदलाव करेगी, जो 1961 में बना था. नया आयकर कानून संक्षिप्त, आसान और करदाताओं के लिए कम झंझट वाला होगा. न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 करदाताओं और सरकार के बीच मुकदमेबाजी कम करेगा.

इन्हें भी पढ़े

vande bharat

नमो भारत कॉरिडोर से सफर करने वाले यात्रियों को मिलेगी कला और संस्कृति की झलक

October 8, 2026
नितिन नवीन

नितिन नबीन का विपक्ष पर हमला, बोले- युवा सिर्फ युवा है, Gen Z-Alpha में क्यों बांटा जा रहा

October 8, 2026
Internet

भारत में सबसे सस्ता इंटरनेट, 268 रुपये से 8 रुपये प्रति जीबी हुआ डेटा

October 8, 2026
FD

FD में ₹1 लाख के निवेश पर किस अवधि में मिलेगा सबसे तगड़ा रिटर्न?

October 8, 2026
Load More

आयकर कानून का ये विधेयक पहले बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था, लेकिन फिर सांसदों के सुझाव पर प्रवर समिति को भेज दिया गया था. समिति ने अपने सुझावों के साथ रिपोर्ट तैयार कर किया है. समिति ने 285 संशोधन इस बिल में सुझाव हैं. माना जा रहा है कि ये विधेयक अब आसानी से लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो जाएगा.

नया विधेयक ऐसा होगा कि आम जनता के भी समझ में आ सके. पुराने कानून की जटिलताओं और अस्पष्ट परिभाषाओं के कारण अक्सर टैक्सपेयर्स झंझटों और मुकदमेबाजी में फंस जाते हैं. नए विधेयक में इस पर ही फोकस किया गया है. नए बिल में 5 लाख 12 हजार की जगह 2 लाख 60 हजार शब्द ही नए विधेयक में हैं. इसमें 47 की जगह अब सिर्फ 23 अध्याय होंगे. जबकि सेक्शन भी 819 की जगह 536 होंगे.

टीडीएस-टीसीएस पर फोकस
अग्रिम कर कटौती को लेकर टीडीएस और टीसीएस के प्रावधानों को भी नए विधेयक में ज्यादा स्पष्ट किया गया है. इसीलिए इसमें 18 की जगह 57 धाराएं इसमें रखी गई हैं. इसमें 12 सौ से ज्यादा अप्रचलित प्रावधानों को हटाया गया है.

सिर्फ टैक्स ईयर होगा
नया विधेयक असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के स्थान पर सिर्फ टैक्स ईयर के तौर पर परिभाषित किया गया है. ये विधेयक इससे करदाताओं के लिए एकरूपता लाएगा. उदाहरण के तौर पर इस बार टैक्सेशन ईयर 2024-25 है, यानी जिस साल की सालाना आय पर आपकी कर देनदारी बनती है. लेकिन आपका रिटर्न एसेसमेंट ईयर 2025-26 में दाखिल होगा. संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा.

टैक्स दायरे से बाहर करदाताओं को राहत मिलेगी
एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, करदाताओं में जिन्हें सिर्फ इनकम टैक्स रिफंड के लिए आईटीआर नहीं भरना होता है, उनके लिए रिटर्न फाइल करना और आसान बनाया जाएगा. अगर वो टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो सिर्फ एक सिंपल फॉर्म भरना होगा. उन्हें टैक्स में छूट के दावों से जुड़े तमाम जानकारियां साझा नहीं करनी होंगी. खबरों के मुताबिक, प्रवर समिति ने इससे संबंधित सिफारिश की है. समिति ने पाया है कि सिर्फ टैक्स रिफंड के लिए रिटर्न फाइलिंग मुकदमेबाजी और झंझट को बढ़ाती है, खासकर उन करदाताओं के लिए, जिनकी सालाना आय टैक्स के दायरे से बाहर होती है. लेकिन उनका टीडीएस कट जाता है.

विधेयक में क्या अहम
1. 536 की जगह 246 धाराएं होंगी नए कानून में
2. इनकम टैक्स कानून में 285 नए संशोधन का सुझाव
3. टीडीएस-टीसीएस के नियम सरल किए गए
4.टैक्सेशन और असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर
5. 47 की जगह 23 चैप्टर रहेंगे नए एक्ट में

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
Minister Ganesh Joshi

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने ग्रेटर नोएडा में किया राइजिंग इंडिया डेवलपमेंट एक्सपो का उद्घाटन

February 23, 2024

पंचायत, प्रधान और कट्टर ईमानदार…?

September 20, 2025
ai nova 5g

AI+ की धमाकेदार एंट्री ! 8 जुलाई को लॉन्च हो रहा 5,000 का 5G स्मार्टफोन मेड इन इंडिया।

June 30, 2025
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • नमो भारत कॉरिडोर से सफर करने वाले यात्रियों को मिलेगी कला और संस्कृति की झलक
  • पीएम-उदय योजना को मिलेगी नई रफ्तार, दिल्ली में 65 करोड़ की ‘दृष्टि’ परियोजना को मिली स्वीकृति
  • नितिन नबीन का विपक्ष पर हमला, बोले- युवा सिर्फ युवा है, Gen Z-Alpha में क्यों बांटा जा रहा

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.