Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home दिल्ली

दिल्ली: अवैध कॉलोनियों पर 2026 तक नहीं होगी कार्रवाई, जानिए क्या कहता नया विधेयक

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
December 20, 2023
in दिल्ली
A A
बुलडोजर
25
SHARES
847
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

नई दिल्ली: अब दिल्ली में अगले तीन साल तक गैर-कानूनी कॉलोनियां सुरक्षित रहेंगी. यहां पर बनी अनाधिकृत कॉलोनियों और मकानों को ढहाने की कार्रवाई की अवधि 2026 तक बढ़ा दी गई है. यानी अगले तीन सालों पर इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी. इसके लिए मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉज (स्पेशल प्रॉविजन) सेकंड (अमेंडमेट) बिल, 2023 को मंजूरी दे दी गई. इससे सीधे तौर पर दिल्ली के 40 लाख लोगों को फायदा होगा.

इस विधेयक पर चर्चा करते हुए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, दिल्ली में जहां पर झुग्गी है, वहां पर केंद्र सरकार मकान योजना को लेकर काम कर रही है. जानिए नए विधेयक में क्या-क्या है.

इन्हें भी पढ़े

raghav chadha

राघव चड्ढा की कुर्सी क्यों छीन ली? इन वजहों की शुरू हुई चर्चा

April 2, 2026
akshardham temple

26 मार्च को दिल्ली का अक्षरधाम बनेगा एतिहासिक पल का गवाह!

March 25, 2026
Delhi Police

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का बड़ा एक्शन, किया आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़

March 24, 2026
electricity

दिल्ली में महंगी होगी बिजली, जानिए सरकार का प्लान

March 23, 2026
Load More

2006 से शुरू हुई राहत 2026 तक बढ़ी
अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई का सिलसिला कैसे शुरू हुआ पहले इसे समझ लेते हैं. 2006 में दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद दिल्ली नगर निगम ने अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई शुरू की थी. इसके बाद तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने दिल्ली लॉ (स्पेशल प्रोविजन) एक्ट 2006 पास करके इनकॉलोनियों पर होने वाली कार्रवाई पर एक साल के लिए रोक लगा दी थी.इसके बाद इसमें संशोधन हुआ और कॉलोनियों को दिए जाने वाली राहत को 2011 तक के लिए बढ़ा दिया गया. फिर कार्रवाई को 2014 तक रोकने के लिए नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉ (स्पेशल प्रोविजन) सेकंड एक्ट लाया गया. इसके एनडीए सरकार ने इसमें 3 बार संशोधन किया और दिल्ली वालों को राहत दी.अब अगले 3 साल यानी 2026 तक अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई नहीं की जा सकेगी.

क्या कहता है विधेयक?
संशोधित विधेयक में कई बातें कही गई हैं. जैसे- अवैध कॉलोनियां 3 साल तक कार्रवाई से सुरक्षित रहेंगी. 1 जून 2014 तक हुए अनाधिकृत निर्माण इसके दायरे में आएंगे. मलिन बस्तियों और झुग्गी-झोपड़ी समूहों, अनाधिकृत कॉलोनियों, शहरी गांवों और अनुमति से अधिक निर्माण वाले फार्महाउसों के निवासियों के पुनर्वास के लिए व्यवस्थित व्यवस्था होनी चाहिए. अनाधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना अधिकार प्रदान करने की प्रक्रिया और बढ़ती अनाधिकृत कॉलोनियों को कंट्रोल करने की प्रक्रिया में समय लगेगा.

ऐसे में सवाल है कि 3 की अवधि बढ़ाने के बाद क्या होगा? इस पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने जवाब दिया है. उनका कहना है कि मालिकाना हक प्रदान करने का काम जो 2019 में शुरू हुआ था, उसमें कोविड-19 महामारी के कारण देरी हुई. दिल्ली में करीब 40-50 लाख लोग अनाधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं, जिसका मतलब है कि 8-10 लाख परिवार मालिकाना हक के पात्र हो सकते हैं.

उन्होंने कहा, अब तक केवल 4 लाख पंजीकरण हुए हैं और केवल 20,881 मामलों में कन्वेयंस डीड जारी किए गए हैं. मंत्री ने कहा, इस पर और अधिक काम करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान दिल्ली-2041 का मसौदा अंतिम चरण में है और इसमें अनाधिकृत कॉलोनियों, मलिन बस्तियों के लिए विकास मानदंडों की डिटेल रहेगी. मास्टर प्लान को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया था और इस साल अप्रैल में मंजूरी के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को भेजा गया था.

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल

अमेरिका की साम्राज्यवादी नीतियां तीसरे विश्व युद्ध की नींव रख रही हैं!

January 9, 2026
CM Yogi

यूपी में निवेशकों को सुरक्षा और सुविधा की गारंटी : सीएम योगी

September 18, 2023
Palestinian Kerala politics

केरल की सियासत में फलस्तीनी पेंच

November 7, 2023
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • आम आदमी की जिंदगी आसान करेगा जन विश्वास बिल!
  • अभिषेक शर्मा पर हो गया बड़ा एक्शन, आईपीएल ने क्यों ठोका बड़ा जुर्माना
  • विदेशी हो जाएगा ये देसी बैंक! RBI ने दी मंजूरी

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.