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दिल्ली: अवैध कॉलोनियों पर 2026 तक नहीं होगी कार्रवाई, जानिए क्या कहता नया विधेयक

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
December 20, 2023
in दिल्ली
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नई दिल्ली: अब दिल्ली में अगले तीन साल तक गैर-कानूनी कॉलोनियां सुरक्षित रहेंगी. यहां पर बनी अनाधिकृत कॉलोनियों और मकानों को ढहाने की कार्रवाई की अवधि 2026 तक बढ़ा दी गई है. यानी अगले तीन सालों पर इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी. इसके लिए मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉज (स्पेशल प्रॉविजन) सेकंड (अमेंडमेट) बिल, 2023 को मंजूरी दे दी गई. इससे सीधे तौर पर दिल्ली के 40 लाख लोगों को फायदा होगा.

इस विधेयक पर चर्चा करते हुए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, दिल्ली में जहां पर झुग्गी है, वहां पर केंद्र सरकार मकान योजना को लेकर काम कर रही है. जानिए नए विधेयक में क्या-क्या है.

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2006 से शुरू हुई राहत 2026 तक बढ़ी
अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई का सिलसिला कैसे शुरू हुआ पहले इसे समझ लेते हैं. 2006 में दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद दिल्ली नगर निगम ने अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई शुरू की थी. इसके बाद तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने दिल्ली लॉ (स्पेशल प्रोविजन) एक्ट 2006 पास करके इनकॉलोनियों पर होने वाली कार्रवाई पर एक साल के लिए रोक लगा दी थी.इसके बाद इसमें संशोधन हुआ और कॉलोनियों को दिए जाने वाली राहत को 2011 तक के लिए बढ़ा दिया गया. फिर कार्रवाई को 2014 तक रोकने के लिए नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉ (स्पेशल प्रोविजन) सेकंड एक्ट लाया गया. इसके एनडीए सरकार ने इसमें 3 बार संशोधन किया और दिल्ली वालों को राहत दी.अब अगले 3 साल यानी 2026 तक अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई नहीं की जा सकेगी.

क्या कहता है विधेयक?
संशोधित विधेयक में कई बातें कही गई हैं. जैसे- अवैध कॉलोनियां 3 साल तक कार्रवाई से सुरक्षित रहेंगी. 1 जून 2014 तक हुए अनाधिकृत निर्माण इसके दायरे में आएंगे. मलिन बस्तियों और झुग्गी-झोपड़ी समूहों, अनाधिकृत कॉलोनियों, शहरी गांवों और अनुमति से अधिक निर्माण वाले फार्महाउसों के निवासियों के पुनर्वास के लिए व्यवस्थित व्यवस्था होनी चाहिए. अनाधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना अधिकार प्रदान करने की प्रक्रिया और बढ़ती अनाधिकृत कॉलोनियों को कंट्रोल करने की प्रक्रिया में समय लगेगा.

ऐसे में सवाल है कि 3 की अवधि बढ़ाने के बाद क्या होगा? इस पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने जवाब दिया है. उनका कहना है कि मालिकाना हक प्रदान करने का काम जो 2019 में शुरू हुआ था, उसमें कोविड-19 महामारी के कारण देरी हुई. दिल्ली में करीब 40-50 लाख लोग अनाधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं, जिसका मतलब है कि 8-10 लाख परिवार मालिकाना हक के पात्र हो सकते हैं.

उन्होंने कहा, अब तक केवल 4 लाख पंजीकरण हुए हैं और केवल 20,881 मामलों में कन्वेयंस डीड जारी किए गए हैं. मंत्री ने कहा, इस पर और अधिक काम करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान दिल्ली-2041 का मसौदा अंतिम चरण में है और इसमें अनाधिकृत कॉलोनियों, मलिन बस्तियों के लिए विकास मानदंडों की डिटेल रहेगी. मास्टर प्लान को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया था और इस साल अप्रैल में मंजूरी के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को भेजा गया था.

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