Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home दिल्ली

दिल्ली में अफसर कर रहे मनमानी, सर्विसेज मंत्री ने LG को लिखा लेटर

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
August 26, 2023
in दिल्ली
A A
Delhi LG
26
SHARES
856
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

नई दिल्ली: दिल्ली की सर्विसेज एवं विजिलेंस मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार द्वारा निर्वाचित सरकार के आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाया है और एलजी विनय सक्सेना को पत्र लिख कर आपत्ति जताई है. सर्विसेज मंत्री ने अपने पत्र में मुख्य सचिव के एक नोट का हवाला दिया है. और लिखा है कि जीएनसीटीडी संशोधन अधिनियम की धारा 45J (5) को लेकर मुख्य सचिव ने अपने नोट में कहा है कि जीएनसीटीडी एक्ट से सेक्शन 3ए को हटाए जाने पर ‘सर्विसेज़ और विजिलेंस’ से संबंधित सभी मामलों की प्रभावी कार्यकारी शक्तियां एलजी के पास होंगी न कि चुनी हुई सरकार के पास.

सर्विसेज मंत्री आतिशी ने अपने पत्र में कहा है कि दिल्ली सरकार मुख्य सचिव की इस कानूनी व्याख्या से असहमत है. उन्होंने कहा कि जीएनसीटीडी (संशोधन) अधिनियम, 2023 सर्विसेज इस संबंध में उपराज्यपाल को केवल विशिष्ट शक्तियां प्रदान करता है, जिसका इस्तेमाल एलजी सिर्फ नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी की सिफारिशों पर ही कर सकते हैं. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार का समर्थन करते हुए कहा है कि एनसीटीडी के पास सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं.

इन्हें भी पढ़े

ugc

UGC के नए नियमों पर देशभर में बवाल, JNU में गूंजे विवादित नारे, सरकार से जवाब की मांग तेज

February 16, 2026
vehicles

दिल्ली में पुरानी गाड़ियां होंगी जब्त, पार्किंग में खड़े वाहन भी सुरक्षित नहीं

February 15, 2026

ताशकंद : आयोजित वर्ल्ड आर्मरेसलिंग कप 2026 में दिल्ली के लक्ष्मण सिंह भंडारी ने जीता स्वर्ण पदक

February 11, 2026
rekha gupta

इन कर्मचारियों को CM रेखा ने दी बड़ी सौगात, दूर होगी वेतन और पेंशन की टेंशन

February 8, 2026
Load More

एलजी विनय सक्सेना को पुनर्विचार का खत

‘सर्विसेज’ पर कार्यकारी नियंत्रण के मुद्दे पर असहमति जताने के बाद दिल्ली की सर्विसेज मंत्री आतिशी ने एलजी विनय सक्सेना को इस मामले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है और उनकी राय भी मांगी है. सर्विसेज मंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 एए के खंड (3) और (4), राज्य सूची या समवर्ती सूची में शामिल सभी मामलों के संबंध में पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस को छोड़कर दिल्ली की मंत्रिपरिषद अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करती है और एलजी उन मामलों को छोड़कर बाकी सभी में मंत्रिपरिषद को केवल सलाह दे सकते हैं.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी 21 मई, 2015 की अपनी अधिसूचना में यह निर्धारित किया था कि उपराज्यपाल लैंड, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और सेवाओं से जुड़े मामलों के संबंध में अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे. तब से, उपराज्यपाल दिल्ली में सर्विसेज के संबंध में सभी निर्णय ले रहे हैं.

LG को लिखे लेटर की प्रति

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई, 2023 के अपने आदेश में सर्वसम्मति से दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था और कहा कि दिल्ली सरकार के पास ‘सर्विसेज’ पर विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं.

लेकिन 19 मई, 2023 को जीएनसीटीडी (संशोधन) अध्यादेश, 2023, ने सर्विसेज से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए दिल्ली विधानसभा की शक्तियों को छीन लिया. इसके परिणामस्वरूप, ‘सर्विसेज’ पर जीएनसीटीडी की कार्यकारी शक्ति भी ले ली गई. जिस दौरान अध्यादेश लागू था- तब लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर के अलावा ‘सर्विसेज़’ को भी एक आरक्षित विषय माना गया.

जानबूझ कर किया गया संशोधन-आतिशी

दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा कि अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी. इसके बाद, जीएनसीटीडी (संशोधन) अधिनियम, 2023 लागू हुआ. जिसने जीएनसीटीडी (संशोधन) अध्यादेश, 2023 की जगह ले ली. इसमें विशेष रूप से संशोधन अधिनियम ने जानबूझकर धारा 3ए को हटा दिया गया.

फिर भी जीएनसीटीडी (संशोधन) अधिनियम, 2023 में सर्विसेज के संबंध में एलजी को केवल विशिष्ट शक्तियां प्रदान करता है, जिनका प्रयोग राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण द्वारा की गई सिफारिशों पर ही किया जाना है. इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और जीएनसीटीडी संशोधन अधिनियम के तहत सर्विसेज के संबंध में अन्य सभी शक्तियां जो एलजी या अथॉरिटी को प्रदान नहीं की गई हैं, उनका प्रयोग दिल्ली की चुनी हुई सरकार के मंत्रीमंडल द्वारा किया जाना है.

मुख्य सचिव ने ये दिया है तर्क

जीएनसीटीडी संशोधन अधिनियम की धारा 45 जे (5) के तहत मुख्य सचिव का कहना है कि जीएनसीटीडी अधिनियम से धारा 3ए को हटाने के बावजूद ‘सर्विसेज’ और ‘विजिलेंस’ से संबंधित सभी मामलों पर प्रभावी कार्यकारी नियंत्रण केंद्र सरकार और एलजी के पास है, न कि चुनी हुई सरकार के पास. ऐसे में दिल्ली की चुनी हुई सरकार इस कानूनी व्याख्या से असहमत है और एलजी से इस पर विचार करने की मांग करती है.

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
ITBP

पांच महीनों में 253 किसानों ने किया ढाई करोड़ का कारोबार

April 21, 2025
INDI alliance

I.N.D.I. गठबंधन ने पीएम का फैसला किया!

December 20, 2023
Paper leak

पेपर लीक: ‘सवालाें’ के साथ नकल माफियाओं ने ऐसे खेला खेल

January 14, 2023
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • भारत-पाक मैच से पहले ‘जन गण मन’ गाते दिखे पाकिस्तानी फैंस, वीडियो वायरल
  • UGC के नए नियमों पर देशभर में बवाल, JNU में गूंजे विवादित नारे, सरकार से जवाब की मांग तेज
  • AI इंपैक्ट समिट 2026 पर PM मोदी का मेगा प्लान और भारत में होने का कारण!

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.