Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home राष्ट्रीय

उस अफसर को पेश करो, जिसने हमारा आदेश नहीं माना : सुप्रीम कोर्ट

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
February 17, 2025
in राष्ट्रीय
A A
Supreme court
14
SHARES
458
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में सोमवार (17 फरवरी) को जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के एक मामले की सुनवाई हो रही थी, जिसमें अदालत ने पिछली सुनवाई यानी 2 जनवरी को याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी से छूट दी थी लेकिन कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर SDO ने UAPA लगाकर आरोपी को हिरासत में ले लिया था। सुप्रीम कोर्ट इस बात पर भड़क गया और उस अधिकारी को पेश करने का आदेश दिया है, जिसने UAPA लगाया था।

दरअसल, याचिकाकर्ता मनीष राठौर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (बी) के तहत आरोप दर्ज किए गए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को गिरफ्तारी से छूट दी थी लेकिन जिला प्रशासन ने उस पर UAPA लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया था। मनीष राठौर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में सोमवार को याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील ने अदालत से गुहार लगाई कि उसके मुवक्किल को न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि पूरे शहर में घुमाया भी गया। वकील ने कहा कि उसके पास इस घटना की तस्वीरें भी हैं।

इन्हें भी पढ़े

PM Modi

‘महिलाओं को मिलेगा आरक्षण, सरकार ने संसद का बुलाया विशेष सत्र

April 6, 2026
new delhi railway

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प, AI से लैस 1500 कैमरे

April 6, 2026
सीआईएल

फ्यूल की कमी नहीं होने देगी सरकार! कोल इंडिया तैयार

April 5, 2026
leader

केरल चुनाव: कितने उम्मीदवार दागी और कितने करोड़पति?, जानिए

April 5, 2026
Load More

इस पर जस्टिस ओका राज्य सरकार पर भड़क गए। उन्होंने कहा, यह मामला तो IPC की धारा 506 से जुड़ा है तो फिर एक अफसर ने इसमें UAPA कैसे लगा दिया? बार एंड बेंच के मुताबिक, जस्टिस ओका ने कहा, “हमने 2 जनवरी 2025 के आदेश में 14 मई 2024 की तारीख वाली एफआईआर संख्या 54/24 में याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी से बचाने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया था। फिर इस केस में UAPA क्यों लगा दिया गया।”

दरअसल, राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता के खिलाफ 29 जनवरी 25 को UAPA लगाकर उसे हिरासत में ले लिया था। कोर्ट ने राज्य सरकार की इस कार्रवाई पर भड़कते हुए कहा, “पहली नजर में ऐसा लगता है कि यह कार्रवाई इस कोर्ट द्वारा 2 जनवरी 2025 को पारित अंतरिम आदेश को विफल करने के लिए की गई है। इसलिए हम नारायणपुर जिले के एसडीओ को नोटिस जारी करते हैं और 28 फरवरी को इस कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश देते हैं।” कोर्ट ने मामले में SDPO और SHO को भी नोटिस जारी किया है। सभी से अपने आचरण पर सफाई देने को कहा गया है।

बता दें कि याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506बी के तहत एफआईआर संख्या 39/24 दर्ज की गई थी। उक्त एफआईआर के संबंध में याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जमानत पर रिहा कर दिया गया था लेकिन 18 जनवरी 2025 को अनुमंडल पदाधिकारी जिला नारायणपुर ने सत्र न्यायाधीश को एफआईआर संख्या 39/24 में विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (UAPA) की धारा 13(1) एवं विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2005 की धारा 8(5) जोड़ने के लिए आवेदन दिया था। उसके बाद फिर से याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया।

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
Uttarkashi Tunnel accident

उत्तरकाशी: सुरंग हादसा सिखा गया सबक

November 29, 2023
court

सेवा विस्तार पर सवाल

July 13, 2023
new Vehicle

Car या Bike के लिए VIP नंबर खरीदना है तो करें ये काम, रजिस्ट्रेशन में आएगा इतना खर्च

September 1, 2022
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • ‘महिलाओं को मिलेगा आरक्षण, सरकार ने संसद का बुलाया विशेष सत्र
  • ईरान वॉर : डबल डिजिट में कमाई पर लगा ‘ग्रहण’?
  • कॉमेडी और हॉरर का मजेदार कॉकटेल है ‘भूत बंगला’ का ट्रेलर!

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.