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Home राष्ट्रीय

उस अफसर को पेश करो, जिसने हमारा आदेश नहीं माना : सुप्रीम कोर्ट

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
February 17, 2025
in राष्ट्रीय
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Supreme court
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में सोमवार (17 फरवरी) को जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के एक मामले की सुनवाई हो रही थी, जिसमें अदालत ने पिछली सुनवाई यानी 2 जनवरी को याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी से छूट दी थी लेकिन कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर SDO ने UAPA लगाकर आरोपी को हिरासत में ले लिया था। सुप्रीम कोर्ट इस बात पर भड़क गया और उस अधिकारी को पेश करने का आदेश दिया है, जिसने UAPA लगाया था।

दरअसल, याचिकाकर्ता मनीष राठौर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (बी) के तहत आरोप दर्ज किए गए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को गिरफ्तारी से छूट दी थी लेकिन जिला प्रशासन ने उस पर UAPA लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया था। मनीष राठौर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में सोमवार को याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील ने अदालत से गुहार लगाई कि उसके मुवक्किल को न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि पूरे शहर में घुमाया भी गया। वकील ने कहा कि उसके पास इस घटना की तस्वीरें भी हैं।

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इस पर जस्टिस ओका राज्य सरकार पर भड़क गए। उन्होंने कहा, यह मामला तो IPC की धारा 506 से जुड़ा है तो फिर एक अफसर ने इसमें UAPA कैसे लगा दिया? बार एंड बेंच के मुताबिक, जस्टिस ओका ने कहा, “हमने 2 जनवरी 2025 के आदेश में 14 मई 2024 की तारीख वाली एफआईआर संख्या 54/24 में याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी से बचाने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया था। फिर इस केस में UAPA क्यों लगा दिया गया।”

दरअसल, राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता के खिलाफ 29 जनवरी 25 को UAPA लगाकर उसे हिरासत में ले लिया था। कोर्ट ने राज्य सरकार की इस कार्रवाई पर भड़कते हुए कहा, “पहली नजर में ऐसा लगता है कि यह कार्रवाई इस कोर्ट द्वारा 2 जनवरी 2025 को पारित अंतरिम आदेश को विफल करने के लिए की गई है। इसलिए हम नारायणपुर जिले के एसडीओ को नोटिस जारी करते हैं और 28 फरवरी को इस कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश देते हैं।” कोर्ट ने मामले में SDPO और SHO को भी नोटिस जारी किया है। सभी से अपने आचरण पर सफाई देने को कहा गया है।

बता दें कि याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506बी के तहत एफआईआर संख्या 39/24 दर्ज की गई थी। उक्त एफआईआर के संबंध में याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जमानत पर रिहा कर दिया गया था लेकिन 18 जनवरी 2025 को अनुमंडल पदाधिकारी जिला नारायणपुर ने सत्र न्यायाधीश को एफआईआर संख्या 39/24 में विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (UAPA) की धारा 13(1) एवं विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2005 की धारा 8(5) जोड़ने के लिए आवेदन दिया था। उसके बाद फिर से याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया।

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