Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home राष्ट्रीय

रॉबर्ट वाड्रा ने याचिका में दिए झूठे और गलत तर्क, दिल्ली हाई कोर्ट में ED का दावा

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
May 14, 2026
in राष्ट्रीय
A A
रॉबर्ट वाड्रा
26
SHARES
852
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट से गुरुवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को बड़ा झटका लगा। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को हाई कोर्ट को बताया कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले का संज्ञान लेने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका में झूठे और गलत बयान दिए हैं। यह मामला गुरुग्राम में कुछ जमीन सौदों से जुड़ा है। ट्रायल कोर्ट ने 16 अप्रैल को इस मामले का संज्ञान लेते हुए वाड्रा को समन जारी किया था।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, ईडी की ओर से अधिवक्ता जोहेब हुसैन अदालत में पेश हुए और वाड्रा की उस दलील का विरोध किया, जिसमें कहा गया था कि जिन अपराधों का उन पर मूल मामले में आरोप लगाया गया है, उन्हें 2008 और 2012 के बीच कथित अपराध के घटित होने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की अनुसूची में जोड़ा गया था। ईडी ने अदालत से कहा कि वाड्रा की यह दलील तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक है।

इन्हें भी पढ़े

पेट्रोल उत्पाद

संकट से निपटने भारत ने बनाया महा-प्लान, अब एक महीने का तेल-गैस रखेगा बैकअप

June 30, 2026
Modi Government

मॉनसून सत्र से पहले नरेंद्र मोदी कैबिनेट में फेरबदल संभव नहीं, समझिए कारण

June 30, 2026
dhiraj seth

‘टैंक अधिकारी’ के हाथों में भारतीय सेना की बागडोर, रेगिस्तान से लेकर पहाड़ तक अभियानों का है अनुभव 

June 30, 2026
general dhiraj seth

जनरल धीरज सेठ बने भारतीय सेना के नए प्रमुख, संभाली देश के 31वें आर्मी चीफ की कमान

June 30, 2026
Load More

हुसैन ने कहा कि वाड्रा की इस याचिका पर हर्जाना भी लगना चाहिए। मैंने सभी तथ्यों को निकालकर जांच की है। पूरी तरह से झूठे दावे किए गए हैं। धारा 467 आईपीसी अपने मूल रूप में पीएमएलए अनुसूची में मौजूद थी। प्रथम दृष्टया, झूठे और गलत बयान दिए गए हैं। पूरी तरह से झूठे बयान।

इससे पहले, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी वाड्रा की ओर से पेश हुए और कहा कि कथित अपराध होने के बाद इस मामले में आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कुछ अपराधों को पीएमएलए अनुसूची में जोड़ा गया था। उन्होंने कहा कि अधिकार क्षेत्र और पूर्वव्यापी प्रभाव से संबंधित ये मुद्दे निचली अदालत के समक्ष उठाए गए थे, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

ईडी की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस मनोज जैन ने मामले को 18 मई तक के लिए स्थगित कर दिया। हाई कोर्ट ने सिंघवी से कहा कि कृपया सोमवार (18 मई) को इस पहलू पर पूरी तैयारी के साथ आएं, क्योंकि यही आपका मुख्य मुद्दा है। हम सोमवार को आपकी बात सुनेंगे।

क्या है मामला?

यह मामला गुरुग्राम में 2008 में हुए एक भूमि लेनदेन से संबंधित है। जहां वाड्रा से जुड़ी एक कंपनी ने कथित तौर पर पंजीकरण के समय घोषित भुगतान किए बिना एक फर्जी बिक्री विलेख के माध्यम से 7.5 करोड़ रुपये में 3.5 एकड़ जमीन हासिल कर ली थी।

आरोप है कि यह जमीन रिश्वत के तौर पर दी गई थी ताकि वाड्रा तत्कालीन हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उसी गांव में आवास लाइसेंस प्राप्त कर सके। लाइसेंस जारी होने के चार साल बाद, जमीन को डीएलएफ को 58 करोड़ रुपये में बेच दिया गया। गुरुग्राम के वज़ीराबाद में लगभग 350 एकड़ जमीन भी कथित तौर पर गलत तरीके से डीएलएफ को आवंटित की गई थी, जिससे उसे लगभग 5,000 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ।

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
leader Yusuf Mehar Ali

जन्मदिन विशेष: पाकिस्तान के यतीमखाना में युसूफ मेहर अली

September 22, 2024
Yogi-Akhilesh

भूमिहारों और राजपूतो ने योगी को हराया, अखिलेश को जिताया

September 18, 2023
नक्सलवाद

नक्सलवाद को मात, ग्रामीण सरकारी योजनाओं के साथ

May 9, 2023
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • संकट से निपटने भारत ने बनाया महा-प्लान, अब एक महीने का तेल-गैस रखेगा बैकअप
  • mAadhaar ऐप का आज आखिरी दिन! नए ऐप में मिलेंगी सभी सर्विस
  • 30 जून को पेट्रोल-डीजल के नए रेट हुए अपडेट, चेक करें अपने शहर का भाव

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.