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Home दिल्ली

SC का आदेश जनतंत्र की जीत, अब दिल्ली को ढाई महीने बाद मिलेगा मेयर

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
February 17, 2023
in दिल्ली
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नई दिल्ली :  दिल्ली मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी खुशी जाहिर की है। केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा कि SC का आदेश जनतंत्र की जीत है। ढाई महीने बाद अब दिल्ली को मेयर मिलेगा। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि SC का आदेश जनतंत्र की जीत। SC का बहुत बहुत शुक्रिया। ढाई महीने बाद अब दिल्ली को मेयर मिलेगा। ये साबित हो गया कि LG और बीजेपी मिलकर आये दिन दिल्ली में कैसे ग़ैरक़ानूनी और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे हैं।

SC का आदेश जनतंत्र की जीत। SC का बहुत बहुत शुक्रिया। ढाई महीने बाद अब दिल्ली को मेयर मिलेगा।

ये साबित हो गया कि LG और बीजेपी मिलकर आये दिन दिल्ली में कैसे ग़ैरक़ानूनी और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे हैं

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) February 17, 2023

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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के मनोनीत सदस्य महापौर के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के महापौर का चुनाव एमसीडी की पहली बैठक में होना चाहिए। एक बार चुने जाने के बाद उसे उप महापौर के चुनावों में पीठासीन अधिकारी की भूमिका निभानी चाहिए। अदालत ने निर्देश दिया कि चुनाव के लिए एमसीडी की पहली बैठक बुलाने के लिये 24 घंटे के भीतर नोटिस जारी किया जाए।

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