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वोटिंग से पहले बायोमेट्रिक की मांग पर PIL, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को भेजा नोटिस

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
April 14, 2026
in राष्ट्रीय
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election commission and supreme court
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नई दिल्ली। मतदान से पहले मतदाताओं की बायोमेट्रिक और चेहरे की पहचान की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका पर नोटिस जारी की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग व राज्यों को भेजा नोटिस भेजा है. सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस का 4 हफ्ते में जवाब मांगा है. आगामी विधानसभा चुनावों में चुनावी में धांधली रोकने को लेकर ये मांग की गई है. सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इसके लिए नियमों में व्यापक बदलाव और भारी वित्तीय बोझ की आवश्यकता होगी. उन्होंने कहा कि बेशक चुनाव आयोग के पास शक्तियां हैं.

याचिककर्ता अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि चुनाव आयोग के पास पूर्ण शक्तियां हैं. लेकिन राज्यों को भी सहयोग करना होगा और नोटिस जारी करना आवश्यक है. CJI ने कहा कि चुनाव आयोग को हमें जवाब देना होगा और यदि राज्य सहयोग नहीं करते हैं या वित्त मंत्रालय बजट पारित नहीं करता है तो फिर हमसे संपर्क किया जा सकता है.

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लालच देने वाली प्रथाओं पर रोक की जरूरत

सुनवाई के दौरान, उपाध्याय ने कहा कि प्रस्तावित व्यवस्था चुनावी धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक निवारक तंत्र के रूप में काम करेगी. उन्होंने माना कि आगामी विधानसभा चुनावों में ऐसे उपायों को लागू करना शायद संभव न हो, लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि भविष्य के चुनावों में इस व्यवस्था को लागू किया जा सकता है, ताकि प्रॉक्सी वोटिंग और मतदाताओं को लालच देने जैसी प्रथाओं पर रोक लगाई जा सके.

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आगामी चुनावों के लिए इन याचिकाओं पर विचार नहीं किया जा सकता है. लेकिन क्या अगले संसदीय चुनावों या राज्य चुनावों के लिए इस तरह का उपाय अपनाना उचित है, इसकी जांच करने की आवश्यकता है. नोटिस जारी करें.

याचिका में कहा गया है कि कार्रवाई का कारण 20 मार्च, 2026 को तब उत्पन्न हुआ, जब याचिकाकर्ता को पता चला कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों के बावजूद, रिश्वतखोरी, अनुचित प्रभाव, प्रतिरूपण, दोहरी वोटिंग और घोस्ट वोटिंग की घटनाएं लगातार जारी रहीं, जिससे चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास कमज़ोर हुआ.

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