Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने आरओ वाटर प्यूरीफायर के संबंध में एनजीटी के एक आदेश पर लगाई रोक

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
March 1, 2022
in दिल्ली, राष्ट्रीय
A A
Supreme court
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को उन सभी आरओ निर्माताओं को वाटर प्यूरीफायर पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया था, जहां पानी में टीडीएस का स्तर 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है।

जस्टिस एस.ए. नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने जल संसाधन मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और अन्य को नोटिस जारी किया। बेंच ने कहा कि नोटिस पर तीन महीने के भीतर जवाब दाखिल किया जाए। अगले आदेश तक संबंधित आदेश के पैरा छह में निहित निर्देश पर रोक लगाई जाती है।

इन्हें भी पढ़े

CM Rekha Gupta

सीएम रेखा गुप्ता का ऐलान, साउथ रिज में 1000 एकड़ से बढ़ेगा ग्रीनरी का दायरा!

September 20, 2026
el niño

भारत पर मंडरा रहा गंभीर खतरा! 180 से ज्यादा वैज्ञानिकों की चेतावनी- कुछ तो बड़ा होने वाला है

September 20, 2026
Rahul Gandhi's

राहुल गांधी का युवा कनेक्ट, डूसू में कांग्रेस का डि-कनेक्ट, अब रणनीति पर उठे सवाल !

September 20, 2026
ABVP's dominance in DUSU elections

विश्लेषण : डूसू चुनाव में एबीवीपी का दबदबा, जेन ज़ी के वोट पर क्यों छिड़ी बहस?

September 20, 2026
Load More

सुप्रीम कोर्ट एनजीटी के एक दिसंबर 2021 के आदेश को चुनौती देने वाली ‘वाटर क्वालिटी इंडिया एसोसिएशन’ द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी। एनजीटी ने सीपीसीबी को उन सभी आरओ निर्माताओं को वाटर प्यूरीफायर पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी करने का आदेश दिया था, जहां पानी में कुल घुलनशील अपशिष्ट (टीडीएस) का स्तर 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है। एनजीटी ने सीपीसीबी को कार्टिज सहित आरओ ‘रिजेक्ट’ (अशोधित पानी) के प्रबंधन पर निर्देश जारी करने के लिए भी कहा था।

एनजीटी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ इस ट्रिब्यूनल के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हम सीपीसीबी को पर्यावरण संरक्षण कानून, 1986 की धारा पांच के तहत सभी निर्माताओं को उचित आदेश जारी करने का निर्देश देते हैं जो आगामी एक महीने के भीतर लागू होने चाहिए।

एनजीटी ने कहा था कि पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा ‘जल शोधन प्रणाली के उपयोग पर विनियमन’ के संबंध में जारी गजट अधिसूचना को उसके आदेश के अनुपालन के अनुरूप नहीं कहा जा सकता है। एनजीटी ने कहा था कि इस ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार, जहां टीडीएस 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है, वहां आरओ सिस्टम को विनियमित और प्रतिबंधित करने का कोई प्रावधान नहीं है। आरओ रिजेक्ट का, आपूर्ति श्रंखला प्रबंधन भी नहीं है। इसी तरह पानी की बर्बादी की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है।

आरओ प्यूरीफायर के उपयोग को विनियमित करने के लिए एनजीटी ने सरकार को उन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था, जहां टीडीएस प्रति लीटर 500 मिलीग्राम से कम है और जनता को ‘डिमिनरलाइज्ड’ पानी के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए कहा था।

रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) जल शोधन की एक प्रक्रिया है जिसमें पानी से अति सूक्ष्म दूषित पदार्थों को हटा दिया जाता है। एनजीटी ने एक गैर सरकारी संगठन ‘फ्रेंड्स’ द्वारा दायर एक याचिका पर निर्देश दिया था, जिसमें आरओ सिस्टम के अनावश्यक उपयोग के कारण पानी की होने वाली बर्बादी को रोककर पीने योग्य पानी के संरक्षण का अनुरोध किया गया था।

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
Bharat Nyay Yatra

अन्याय से एकजुट होकर लड़ेगा ‘इंडिया’ : राहुल गांधी

January 26, 2024
india economy

नागरिक कर्तव्यों के अनुपालन से आर्थिक विकास को दी जा सकती है गति

November 22, 2025
Sudhanshu Trivedi

भय और भ्रम की राजनीति कर रहे हैं एलओपी राहुल गांधी : सुधांशु त्रिवेदी

July 5, 2024
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • ‘यह सनातन और वैदिक परंपरा अपमान’, गयाजी में ऑनलाइन पिंडदान के विरोध में पुरोहित
  • सीएम रेखा गुप्ता का ऐलान, साउथ रिज में 1000 एकड़ से बढ़ेगा ग्रीनरी का दायरा!
  • पीएम मोदी ने 10 मीटर राइफल में सिल्वर जीतने वाली महिला टीम को दी बधाई!

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.