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‘आरोपी से शादी कर चुकी हूं’, रेप केस खारिज करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
March 29, 2022
in जुर्म, राज्य
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नई दिल्ली : रेप मामले की शिकायत करने वाली ने आरोपी से शादी कर ली और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने रेप मामले को अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लड़की ने बयान दिया है कि वह आरोपी से शादी कर चुकी है और राजी खुशी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही है ऐसे में आरोपी के खिलाफ दर्ज रेप और धोखाधड़ी का केस रद्द किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद-142 के तहत मिले विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए रेप मामले को खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने आरोपी की उस अर्जी को खारिज कर दिया था जिसमें हाई कोर्ट से गुहार लगाई गई थी कि रेप का केस खारिज किया जाना चाहिए हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो केस की परिस्थितियां और तथ्य हैं उसमें कहा गया है कि शिकायती यानी प्रतिवादी लड़की ने कोर्ट के सामने खुद बयान दिया है कि उसने आरोपी से शादी कर ली है और वह शादी के बाद राजी खुशी उसके साथ रह रही है। ऐसे में हम अनुच्छेद-142 के तहत मिले विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए केस खारिज करते हैं। आरोपी के खिलाफ 16अगस्त 2020 को धोखाधड़ी और रेप के मामले में दर्ज केस को खारिज किया जाता है।

शादी से इनकार, पर पिता को मिला बच्चे से मिलने का अधिकार

गौरतलब है कि शिकायती ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और रेप का केस दर्ज कराया था। आरोप के मुताबिक लड़की और लड़का एक शादी-विवाह वाली साइट पर मिले थे और फिर दोनों एक दूसरे के संपर्क में बने रहे। लड़की का आरोप था कि आरोपी ने उससे शादी का वादा किया और फिर शारीरिक संबंध बने। बाद में उसने शादी से इनकार कर दिया इसलिए लड़की ने रेप का केस दर्ज कराया। लेकिन इसके बाद दोनों ने शादी कर ली और तेलंगाना हाई कोर्ट में दोनों ने केस रद्द करने की गुहार लगाई।

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