नई दिल्ली l गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों या विदेश से आने वालों के लिए नई कोरोना गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं। अब ‘जोखिम वाले देशों’ की श्रेणी को खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा सात दिन के अनिवार्य होम क्वारंटाइन से भी छूट दे दी गई है। कोरोना के केसों में आ रही कमी को ध्यान में रखते हुए यह राहत दी गई है। नई गाइडलाइंस 14 फरवरी से लागू होंगी।
नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब जोखिम वाले देशों व अन्य देशों के बीच कोई फर्क नहीं रहेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से भारत आने वालों को सात दिनों के होम क्वारंटाइन से राहत दी है, लेकिन इसकी बजाए उन्हें 14 दिनों तक अपने स्वास्थ्य पर खुद नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- भारत आने वाले यात्री को खुद हवाई सुविधा पोर्टल (https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration) पर मौजूद स्व-घोषणा पत्र में पूर्ण और तथ्यात्मक जानकारी देना होगी। इसमें उन्हें बीते 14 दिनों की यात्रा का ब्योरा देना पड़ेगा।
- विदेशी यात्रियों को यात्रा शुरू करने के 72 घंटे पूर्व की निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट या पूर्ण टीकाकरण के प्रमाण पत्र को उक्त ‘एयर सुविधा पोर्टल’ पर अपलोड करना होगा।
- ट्रेवल एजेंसियों को यात्रियों को टिकट देते समय देश के कोरोना प्रोटोकॉल की जानकारी व संबंधित नियमों के बारे में बताना होगा।
- विमान में सफर करने से पहले यात्री को मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउन लोड करनी होगी।
- विमान में कोविड-19 को लेकर बरती जाने सावधानियों की जानकारी देनी पड़ेगी।