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Home व्यापार

चार दिन बाद खत्म हो जाएंगे टैक्स से जुड़े 5 नियम

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
March 27, 2023
in व्यापार
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income tex
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नई दिल्ली । 31 मार्च न सिर्फ वित्तीय वर्ष 2022-23 का आखिरी दिन है, बल्कि इस दिन करदाताओं से जुड़े कई नियम भी खत्म होने वाले हैं। इस वजह से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण महीना भी माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि 5 टैक्स नियम हैं, जिसकी समय सीमा 31 मार्च, 2023 रखी गई है। इस कारण किसी भी तरह की देरी या जुर्माने से बचने के लिए इन नियमों को जान लेना जरूरी है।

आयकर रिटर्न दाखिल

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अगर करदाता बिना किसी जुर्माने के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं तो वित्त वर्ष 2019-20 के लिए यह अंतिम समय है। साथ ही अगर यह दाखिल की जा चुकी है, लेकिन इसमें कोई चूक रह गई है तो करदाता 31 मार्च 2023 से पहले इसे ठीक कर दें। इसके लिए सरकार ने ‘आईटीआर यू’ (ITR U) नामक एक नया आईटीआर फॉर्म लॉन्च किया, जिसमें आकलन वर्ष के अंत से दो साल तक आईटीआर पर हुई चूक को ठीक किया जा सकता है।

अग्रिम कर का भुगतान

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अग्रिम कर का भुगतान करने की समय सीमा भी 31 मार्च, 2023 है। बता दें कि अगर एक वर्ष के दौरान निर्धारिती की अनुमानित कर 10,000 रुपये या उससे अधिक है तो करदाताओं को उस वित्तीय वर्ष के दौरान अग्रिम कर का भुगतान करना जरूरी है। अगर करदाता 31 मार्च तक भुगतान करने में चूक जाते हैं तो धारा 234बी के तहत, अग्रिम कर के भुगतान में चूक के लिए ब्याज लगाया जाता है।

कर-बचत निवेश

करदाता वित्तीय वर्ष में कर बचाने के कई तरह के कर बचत निवेशों का सहारा लेते हैं। ऐसे में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लगने वाले टैक्स को बचने का यह आखिरी मौका होगा। जिन करदाताओं ने पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुना है, उन्हें चालू वित्त वर्ष के लिए 31 मार्च, 2023 से पहले अपने कर-बचत निवेश को पूरा करना आवश्यक है।

पैन और आधार लिंक

लोगों की सहूलियत के लिए काफी समय से पैन और आधार को लिंक करने की समय सीमा को सरकार बढ़ाते आ रही है, लेकिन अब इसे समाप्त किया जा रहा है। 31 मार्च, 2023 पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख है। वैसे व्यक्ति जिन्होंने अब तक पैन और आधार को एक साथ लिंक नहीं किया है, उन्हें निर्धारित समय सीमा से पहले अपने आधार और पैन को अनिवार्य रूप से लिंक करना होगा। जो व्यक्ति ऐसा करने में विफल रहते हैं, उनका पैन 1 अप्रैल से निष्क्रिय हो जाएगा।

इलेक्ट्रिक वाहनों पर ब्याज लाभ

अब तक आयकर की धारा 80 ईईबी के तहत व्यक्तिगत या व्यावसायिक उपयोग के लिए लोन पर खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहन के ब्याज भुगतान पर 1.5 लाख रुपये की कटौती का दावा किया जा सकता है। हालांकि, 31 मार्च के बाद यह लाभ नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों पर दिया जाने वाला यह लाभ 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2023 तक के लिए पेश किया गया है।

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